MP: भड़काऊ भाषण देने वाले कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को अग्रिम जमानत, मैक्रों के खिलाफ किया था प्रदर्शन
भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में फरार चल रहे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को अग्रिम जमानत दे दी है। मसूद पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। मध्य प्रदेश पुलिस आरिफ मसूद की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी लेकिन विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था।
विधायक आरिफ मसूद ने फ्रांस के राष्ट्रपति के इमैनुएल मैक्रों के बयानों के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में एक बड़ी रैली में हिस्सा लिया था और इस दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। पुलिस ने मसूद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया था। मसूद पर आईपीसी के सेकश्न 153 ए और सीआरपीसी के सेक्शन 434 की धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
बता दें कि इकबाल मैदान में रैली के लिए अनुमति मांगी गई थी जिसे 27 अक्टूबर को प्रशासन ने खारिज कर दिया था। बाद में 28 अक्टूबर आरिफ मसूद ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की कि वे 29 अक्टूबर को इकबाल मैदान में बड़ी संख्या में जुटें। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे जहां फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया था। इस रैली में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी पहुंचे और उन्होंने यहां भाषण भी दिया।
अपने संबोधन में मसूद ने कहा था कि हम फ्रांस के साथ भारत के सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार ने फ्रांस के कृत्य का विरोध नहीं किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बाद में पुलिस ने इसी भाषण के खिलाफ शिकायत पर पुलिस ने आरिफ मसूद और अन्य 6 लोगों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज किया था। वहीं बिना अनुमति रैली को लेकर इमरान मसूद और 2000 लोगों पर केस किया था।
इसके पहले गुरुवार को अफवाह उड़ी थी कि आरिफ मसूद सरेंडर करने वाले हैं जिसके बाद भोपाल पुलिस सक्रिय हो गई थी। मसूद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें शहर अलग-अलग हिस्सों में दिन भर दौड़ती रहीं।