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मध्य प्रदेश: हत्या के प्रयास मामले में कंप्यूटर बाबा को इंदौर कोर्ट से मिली जमानत

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इंदौर। मध्यप्रदेश के विवादित कंप्यूटर बाबा (Computer Baba)को बुधवार देर शाम सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। न्यायालय ने उन्हें 50 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि का निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बाबा पर एक शख्स पर तलवार से हमला करने का आरोप है। जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जबरन घर में घुसकर एक व्यक्ति पर तलवार से हमले के प्रयास के मामले में जिला अदालत ने विवादास्पद धार्मिक नेता कंप्‍यूटर बाबा को जमानत पर रिहा करने से मंगलवार को इंकार कर दिया था।

Madhya Pradesh: Computer Baba has been granted bail by a Court in Indore today
इससे पहले, एक दिन की पुलिस हिरासत अवधि खत्म होने के बाद शहर की एरोड्रम थाना पुलिस ने कंप्‍यूटर बाबा को अदालत में पेश किया था। अधिकारियों ने बताया कि एरोड्रम थाने में दर्ज मामले में कंप्‍यूटर बाबा और उनके कुछ साथियों पर आरोप है कि उन्होंने राजेश खत्री नाम के व्यक्ति के घर में जबरन घुसकर ना केवल उससे गाली-गलौज और मारपीट की बल्कि उस पर तलवार से हमले का प्रयास भी किया।

खत्री का आरोप है कि यह घटना करीब डेढ़ महीने पहले इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कंप्‍यूटर बाबा के अम्बिकापुरी एक्सटेंशन स्थित आश्रम में चलने वाली 'अनैतिक गतिविधियों' को लेकर विवादास्पद धार्मिक नेता के सामने आपत्ति जताई थी। नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा 8 नवंबर से जेल में हैं।

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English summary
Madhya Pradesh: 'Computer Baba' has been granted bail by a Court in Indore today
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