भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
भोपाल। बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में जमानती वारंट जारी किया है। संबित पात्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल में सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी।
कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 दिसंबर को बीजेपी नेता संबित पात्रा सहित चुनाव प्रभारी एसएस उप्पल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। एसएस उप्पल कोर्ट में पेश हुए जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। संबित पात्रा कोर्ट में पेश नहीं हुए थे जिसके बाद जमानती वारंट जारी किया गया है।
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कोर्ट में दाखिल परिवाद में आरोप है कि अनुसार 27 अक्टूबर को भोपाल के एमपी नगर में विशाल मेगा मार्ट के पास रास्ता रोक कर और टेंट-कुर्सियां लगा आवागमन बाधित किया गया था। प्रशासन की अनुमति के बिना प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और आदर्श आचार संहिंता का उल्लंघन किया गया था।