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1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स के नियम, LTCG समेत बजट के अन्य प्रस्ताव होंगे लागू

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नई दिल्ली। 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होगा। 1 अप्रैल से टैक्स के नियम ब दल जाएंगे। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही बजट में घोषित प्रस्ताव और लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स लागकू हो जाएंगे। इतना ही नहीं 1 अप्रैल से कॉर्पोरेट टैक्स में भी बदलाव हो जाएगा। 1 अप्रैल से सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स से मुक्त ब्याज इनकम की सीमा पांच गुना बढ़ाकर 50000 रू हो जाएगी। कल से इनकम टैक्स कानून की धारा 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और मेडिकल खर्च पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़कर 50000 रुपए हो जाएगी। आइए एक बार नजर डालें कल से आपके आसपास क्या सब बदलने वाला है...

 LTCG टैक्स फिर से लागू

LTCG टैक्स फिर से लागू

1 अप्रैल 2018 से LTCG टैक्स एक बार फिर से लागू हो जाएगी। इस बदलाव के बाद 1 अप्रैल से शेयर बाजार, इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे निवेश करने वाले निवेशकों को अर 1 साल में 1 लाख से ज्या्दा का मुनाफा होता है तो उन्हें LTCG टैक्स देनवा होगा। इसमें 1 फरवरी 2018 के बाद का निवेश शामिल होगा।

 इनकम टैक्स में बदलाव

इनकम टैक्स में बदलाव

1 अप्रैल से इनकम टैक्स पर सेस की बढ़ोतरी हो जाएगी। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स पर लगने वाला शिक्षा और हेल्थ सेस में 1 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी । बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक अब इनकम टैक्स में हेल्थ और एजुकेशन पर लगने वाला सेस 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी हो जाएगा।

 सैलरी क्लास के स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव

सैलरी क्लास के स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव

1 अप्रैल से नौकरीपेशा लोगों के स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव होगा। 1 अप्रैल से 40000 रूपए की सीमा को छोड़कर बाकी सैलरी पर इनकम टैक्स लगेगा। वहीं नौकरीपेशा लोगों को इलाज के खर्च में इनकम टैक्स की छूट की सीमा भी बढ़ जाएगी। नौकरीपेशा लोगों को 19,200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रू मेडिकल अलाउंस लगता है, जिसे अब सैलरी में ही समाहित कर दिया गया है।

 कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव

कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव

1 अप्रैल से कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव होगा। बजट में की गई घोषणा के मुताबिक 250 करोड़ रू का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए टैक्स की दर 25 फीसदी कम हो जाएगी। आम चुनाव को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में इसे शामिल किया, जिसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा।

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English summary
Several budget proposals including the reintroduction of tax on long term capital gains (LTCG) exceeding Rs 1 lakh from sale of shares will kick in from April 1, the beginning of 2018-19 financial year.
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