Love Jihad Law: 104 रिटायर्ड ब्यूरोक्रैट ने योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, याद दिलाया संविधान
Love Jihad Law: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लव जिहाद पर एक नया कानून बनाया है, जिसके बाद इस कानून को लेकर 100 से अधिक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए इन अधिकारियों ने लव जिहाद पर नए कानून को लेकर चिंता जाहिर की है। इन लोगों ने अपने पत्र में मुरादाबाद की घटना का जिक्र किया गया है जहां दो मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन लोगों को हिंदू धर्म की लड़की से शादी की थी, जिसमे से एक लड़की जोकि गर्भवती थी उसका गर्भपात हो गया था। हालांकि बाद में महिला का कहना था कि उसने अपनी इच्छा से शादी की है लेकिन बावजूद इसके बजरंग दल के लोग युवक पर लव जिहाद का आरोप लगा रहे है।
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पत्र में एक रिटायर्ड अधिकारी ने पूछा है कि क्या यह एक अजन्मे बच्चे की हत्या जैसा अपराध नहीं है, जब आपके प्रदेश की पुलिस इस तरह के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करती। प्रदेश की पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि कैसे नागरिकों के अधिकार का सम्मान किया जाए। इसके साथ आपको और नेताओं को एक बार फिर से खुद को संविधान के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है जिसकी आपने और अन्य नेताओं ने शपथ ली है। पत्र में कहा गया है कि हमे उम्मीद है कि यह पत्र लोगों को नए घटनाक्रम के बारे में जागरूक करने का काम करेगा और कोर्ट इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लव जिहाद मामले में एक दो गिरफ्तारी की है। लव जिहाद का कानून तकरीबन एक महीने पहले ही लागू हुआ है। अभी तक पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। साथ ही अबतक तकरीबन एक दर्जन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गौरतलब है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि फर्जी धर्म परिवर्तन को शादी के लिए रोका जा सके। इस कानून के तत 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही शादी को अवैध मानते हुए इसे रद्द माना जाएगा, बशर्ते महिला ने सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया हो। अहम बात यह है कि इस कानून के तहत आरोपी को यह साबित करना होगा कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया है।
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