यूपी के पूर्व DGP की याचिका पर SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, जानिए क्या था मामला
लखनऊ। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान किसी भी रोड शो और बाइक रैली की अनुमति नहीं देने की मांग की गई है।बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से रविवार को बहुप्रतीक्षित 17वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
11 अप्रैल से शुरू होने वाला चुनावी समर एक महीने से अधिक समय तक चलेगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा और चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) में विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम घोषित दिया है। इसके तहत सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी। उल्लेखनीय है कि 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव नौ चरण में कराया गया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 18 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। जो कि 23 मई को मतगणना के बाद 27 मई को पूरी होगी। चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं के 'निर्णय' को प्रभावित कर सके।
A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi denies urgent hearing of the plea filed in Supreme Court by former Director General of Police Vikram Singh of Uttar Pradesh seeking direction for Election Commission to not allow any roadshows and bike rallies during elections.
— ANI (@ANI) March 11, 2019
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