वेल्लोर सीट पर चुनाव रद्द करने के आयोग के फैसले पर रोक की याचिका मद्रास हाईकोर्ट में खारिज
नई दिल्ली। तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। यहां एक उम्मीदवार के करीबी के पास से बड़ी तादाद में कैश बरामद होने के बाद आयोग ने यहां चुनाव को रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ अन्नाद्रमुक के उम्मीदवार एसी शनमुगम और निर्दलीय कैंडिडेट के. सुगुमार ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत आयोग के फैसले पर रोक लगाए और चुनाव रद्द ना किया जाए। इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
वेल्लोर सीट पर राज्य की अन्य सीटों के साथ 18 अप्रैल को चुनाव होना था। आयकर विभाग ने वेल्लोर जिले में एक अप्रैल को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के एक पदाधिकारी के सीमेंट गोदाम से 12 करोड़ कैश जब्त किया था। जिस डीएमके पदाधिकारी के गोदाम से रुपए बरामद किए गए उसे पार्टी के कोषाध्यक्ष दुरईमुरुगन का करीबी माना जाता है।
चुनाव आयोग ने इस कैश की बरामदगी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने की सिफारिश की थी। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने तमिलनाडु की वेल्लोर से चुनाव रद्द कर दिया। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं। ऐसे में चुनाव रद्द करना भी राष्ट्रपति को ही है।
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