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कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया

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नई दिल्ली। लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का पांचवा चरण देश में एक जून से शुरू हो जाएगा। हालांकि ये आदेश कंटेनमेंट जोन के लिए हैं। कटोनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की ही इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के बाद कई आर्थिक गतिविधियों को शर्तों के साथ फिर से खोलने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन के बाहर चीजों को फिर से शुरू किया जाएगा। अलग-अलग चरण में गतिविधि शुरू की जाएंगी।

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Govt guidelines for phased re opening of all activities outside containment zones for the next one month

गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। साथ ही आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। गृह मंत्रालय ने प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य रूप से करना पालन शामिल है।

गतिविधियां शुरू करने को लेकर दिशानिर्देशों के मुताबिक, पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों, पूजा स्थलों, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी। दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को खत्म हो रहा है। कोरोना वायरस के फैलने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए देश में पहला लॉकडाउन 25 मार्च से लगाया गया था। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक फिर 15 अप्रैल से 3 मई, 4 मई से 17 मई तक और फिर 17 मई से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया था।

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English summary
Govt guidelines for phased re opening of all activities outside containment zones for the next one month
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