रेड जोन में ड्राइविंग करने से पहले जान लें ये बातें, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
रेड जोन में ड्राइविंग करने से पहले जान लें ये बातें, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
नई दिल्ली। कोरोना संकट के दौर गुजर रहे भारत देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को 3 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यह लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा। इसी के साथ जिले की सभी सीमाएं पहले की तरह सील रहेंगीं, जबकि जिले के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन की निगरानी में लोगों को कई तरह की राहत देने का फैसला लिया गया है। सोमवार से सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय खुल गए हैं।
सरकार ने जोन के हिसाब से दी है छूट
बता दें लॉकडाउन के 40 दिन बीत चुके हैं । तीसरे फेस के लॉकडाउन में रेड, आरेंज और ग्रीन जीन के हिसाब से छूट दी गई है लेकिन कुछ बड़ी पाबंदियां फिर भी जारी रहेगी। ऐसे में सरकार ने कई सारी पाबंदियां लगाई हैं। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलते है तो शाम होने से पहले ही अपने घर लौट जाएं क्योंकि शाम 7 बजे से दूसरी सुबह 7 बजे तक सड़क पर अवागमन करने की इजाजत नही है। इसके अलावा अगर आप रेड जोन में बाइक या कार ड्राइव करने के लिए जा रहे है तो कुछ नियमों की जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है।
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रेड जोन में कुछ शर्तों के साथ कार-बाइक के आने-जाने की अनुमति दी है
बता दें लॉकडाउन के तीसरे फेज में रेड जोन में चिंहित किए गए क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है लेकिन गृह मंत्रालय ने यहां भी कुछ शर्तों के साथ कार-बाइक के आने-जाने कीअनुमति दी है। इसमें चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 लोगों (चालक के अलावा) का होना और दोपहिया वाहन पर पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं बिठाने की शर्त शामिल है।
130 जिले रेड जोन में हैं
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देशभर के 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन बताया है। वहीं 284 में कोरोना का सामान्य खतरा है, ये ऑरेंज जोन में है। 130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के बहुत ज्यादा केस हैं ये सभी रेड जोन में हैं। जिले के बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेंगे, पास के आधार पर ही आने-जाने की अनुमति मिलेगी। 33 फीसदी कर्मचारियों की संख्या के साथ प्राइवेट दफ्तर खोले जाएंगे। निर्माण कार्य शुरू होंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन से इतर रेड जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा चुनिंदा गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं।
रेड जोन में गाड़ी चलाते समय रखें इन बातों का ध्यान
रेड जोन में बसें, रिक्शा, ऑटो, कैब, टैक्सी फिलहाल नहीं चलेंगी. हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ला रही कैब को आने-जाने की छूट है। रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में आपको बाइक या कार ले जाने की परमिशन नहीं है। ऐसा किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। रेड जोन में बाइक या कार निकालने के लिए पास की जरूरत होगी. सरकारी कर्मचारी या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग अपने साथ आईकार्ड जरूर लेकर निकलें। रेड जोन में गाड़ी चलाने का समय भी तय है । ज्यादातर रेड जोन एरिया में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. इसका मतलब ये है कि आप इस दौरान गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे।
रेड जोन में है ये भी दी गई है छूट
शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गई है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉल्स, बाजारों और बाजार परिसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी-गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा। रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है। सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर और नाई की दुकानें बंद रहेंगी वहीं निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुलने की परमीशन दी गई है बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। इस जोन में शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है लेकिन घर से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास खयाल रखना होगा। सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) के चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति है। रेड जोन में आने वाले बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां,बीमा ,सहकारी समितियांआंगनवाड़ी केंद्र, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे। कूरियर और डाक सेवाओं के संचालित को छूट दी गई है।