महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा, 5 तारीख से खुलेंगे होटल और बार
नई दिल्ली। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाडी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इसमें कुछ नई छूट देने का भी ऐलान किया गया है। राज्य में होटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत सरकार ने दी है। 5 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट और बार खोले जा सकते हैं।
डिब्बा वालों को भी राहत
मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मार्च महीने से ही रेस्टोरेंट और बार बंद हैं। अब इन्हें फिर से खोला जाएगा, इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी। इसी के साथ ही मुंबई के डिब्बा वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब उन्हें लोकल में यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए उन्हे मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्यूआर कोड़ लेना होगा।
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तमिलनाडु में भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा लॉकडाउन
तमिलनाडु सरकार ने भी मंगलवार को पाबंदियों में और ढील के साथ मौजूदा लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। वहीं दसवीं से लेकर बारहवीं कक्षाओं तक के छात्रों को शिक्षिकों से मार्गदर्शन लेने के लिए 1 अक्टूबर से स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाने की अनुमति संबंधी पिछले आदेश पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिजिटल बैठक में महामारी की स्थिति की समीक्षा की और लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की घोषणा की।
केंद्र ने दी ये छूट
बुधवार शाम को केंद्र सरकार ने भी अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। आज अनलॉक 4 की सीमा समाप्त हो रही था। अनलॉक-4 के मुकाबले सरकार ने अनलॉक-5 यानी अक्टूबर के लिए कई छूट बढ़ी दी हैं। सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन में शर्तों के साथगे सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल खोलने की भी इजाजत दे दी है।
भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए खोला जा सकेगा। सभी जगह 50 फीसदी कैपेसिटी यानी क्षमता से आधे लोगों को ही आने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए आईबी मिनिस्ट्री एसओपी जारी करेगी। स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए खोला जा सकेगा। 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति भी आवश्यक होगी।
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