ओडिशा के इन 5 जिलों में 14 दिन के लिए लगाया गया सख्‍त लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद

ओडिशा के इन 5 जिलों में 14 दिन के लिए लगाया गया सख्‍त लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा, क्या

भुवनेश्वर। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्‍या को देखते हुए एक बाद एक राज्य अपने प्रदेश के प्रभावित जिलों में लॉकडाउन कर रहे हैं। कर्नाटक, बिहार समेत अन्‍य प्रदेशों के बाद गुरुवार को ओडिशा ने अपने प्रदेश के कुछ जिलों में 14 दिनों का सख्‍त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ओडिशा सरकार ने गंजाम, खोरधा, कटक, जाजपुर और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार ने ये लॉकडाउन 17 जुलाई से 31 जुलाई की रात नौ बजे से 31 जुलाई तक लागू किया है।

इन पांच जिलों में रहेगा 14 दिन का सख्‍त लॉकडाउन

इन पांच जिलों में रहेगा 14 दिन का सख्‍त लॉकडाउन

गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए राज्य के मुख्‍य सचिव ने बताया कि इन जिलों में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के कारण लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा। उन्‍होंने बताया कि राउरकेला म्यूंसीपाल्टी के साथ 4 जिलों गंजाम, कटक, जाजपुर एवं खुर्दा जिला में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 14 दिनों का ये लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा । उन्‍होंने ये भी बताया कि आवश्‍य सामग्रियों, परिवहन एवं आर्थिक गतिविधि के साथ चिकित्‍सा समेत अन्‍य इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा जाएगा।

इन शहरों में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा

इन शहरों में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा

प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार 66 प्रतिशत संक्रमित राउरकेला म्यूंसीपाल्टी के साथ गंजाम, खुर्दा, कटक एवं जाजपुर जिले से हैं। यहीं कारण है कि यहां लॉकडाउन लगाया गया है। इन चार जिलों में प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया है। 14 दिन तक भुवनेश्वर, कटक शहर में बिना कारण के अन्य जिला के लोग प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इतना ही राउरकेला एवं चार शहरों के अंदर यातायात पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्राइवेट और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

इसके अलावा इमरजेंसी सुविधाएं मुहैय्या करवाने वाले सरकारी आफिस खुले रहेंगे। वहीं मेडिकल स्‍टोर, एंबुलेंस, स्वास्थ्य कर्मचारी, बिजली एवं जल आपूर्ति जैसे जरूरी सेवा, ई-कामर्स, एलपीजी एवं पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वहीं आईटी, आर्थिक गतिविधि एवं औद्योगिक जरूरी गतिविधि खुली रहेगी। वहीं सुबह 6 से दोपहर एक बजे तक सब्जी, किराना स्‍टोर और दूध समेत अन्‍य आवश्‍यक वस्‍तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। सामानों की सप्‍लाई करने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सरकार ने सख्‍त हिदायत दी है कि अगर कोई नियमों का उलंघन करता है उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।

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