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Lockdown 4: जानिए, आज से पंजाब में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

Lockdown 4: जानिए, आज से पंजाब में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

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नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने सोमवार को देशव्यापी तालाबंदी 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद राज्य के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। इस बीच, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीमित सार्वजनिक परिवहन को फिर से शुरू करने और गैर में अधिकतम संभव आराम का संकेत देते हुए सख्त कर्फ्यू को बदलने की घोषणा की। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिशानिर्देशों की एक संशोधित सूची जारी की है जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुमति और प्रतिबंधित है।18 मई से पंजाब में रेड,आरेंज और ग्रीन क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश जारी किया हैं। जानिए पंजाब सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा?

panjab

18 मई से पंजाब में क्या-क्या खुलेगा:-
1: सरकारी एवं प्राइवेट ओपीडी
2: सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक शहर में मूवमेंट कर सकेंगे
3: राज्य गृह मंत्रालय के दिशोनिर्देशों के आधार पर राज्य के अंर्तगत मूवमेंट कर सकेंगे
4: राज्य गृह मंत्रालय के दिशोनिर्देशों के आधार पर राज्य के अंतर्गत चलने वाली बसों में वहीं ट्रेवल कर सकेंगे जिन्‍हें इसके तहत ट्रेवल कर सकेंगे।
5 : टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स।
6:आटो और आटोरिक्शा
7: चारपहिया वाहन
8: दो पहिया वाहन
9: सामान ढ़ोने वाले वाहन
10: स्‍पोर्ट्स कॉम्पलेक्‍स और स्‍टेडियम,
11: ग्रामीण और शहरी इलाकों की दुकानें
12: रेस्‍टोरेंट केवल होमडिलीवरी कर सकेंगे
13:नाई की दुकान और हेयरकटिंग सैलून
14:ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्माणकार्य
15:कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी गतिविधियां, खेती के कार्य, कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां, एमएसपी संचालन, राज्यों द्वारा अधिसूचित एपीएमसी द्वारा संचालित मंडियां
16: बैंक एंड फाइनेंस सेक्टर
17: कोरियर एवं पोस्‍टल सर्विस,
18: रुरल और अरबन क्षेत्र की इंडस्‍ट्रीज
19: ई कामर्स
20:शैक्षणिक संस्‍थानों का कार्यालय ऑनाइन टीचिंग और किताबें बांटने के लिए खोला जा सकेगा
21:प्राइवेट ऑफिस
22 सेन्‍ट्रल गावरमेंट ऑफिस
23: पंजाब सरकार कार्यालय
24: गृहमंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंर्तगत जिन गतिविधियों के लिए जारी रखने का आदेश दिया गया उनको परमीशन होगी 25: कर्मचारियों का आफिस पहचान पत्र ही पर्याप्‍त होगा, उन्‍हें स्‍पेशल वेहकिल पास की आवश्‍यकता नहीं होगी।

26:कार्य क्षेत्रों को कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करनी होगी और शिफ्ट में बदलाव व लंच ब्रेक में एक घंटे का अंतर बनाए रखना अनिवार्य होगा
27: स्‍वास्‍थ्‍य विभाग और गृहमंत्रालय की कोरोनावायरस से बचाव संबंधी सभी गाइडलाइन को आफिस और अन्‍य संस्‍थानों और व्‍यवापारिक संस्‍थानों को फॉलो करना होगा।

18 मई से 31 मई तक पंजाब राज्य में क्या-क्या बंद रहेगा:-

1:चिकिस्‍ता व सुरक्षा कारणों को छोड़कर घरेलू और अंतर्राष्‍ट्रीय यात्राएं,
2:- रेल सेवाएं
3:मेट्रो ट्रेन
4: सभी स्‍कूल, कालेज, शैक्षक्षिण संस्‍थान, कोचिंग एवं ट्रनिंग संस्थान
5-होटल, रेस्‍टोरेन्‍ट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बॉर और ऑडिटोरियम ,
6: सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृति और धार्मिक गतिविधियां
7: धार्मिक स्‍थल और प्रार्थना स्‍थल
8: रात 7 बजे से सुब 7 बजे तक पूरी राज्य में कर्फ्यू रहेगा
9:65 वर्ष से अधिक के पुरुष एवं स्‍त्री और दस वर्ष से आयु कम आयु के बच्‍चों का अतिआवश्‍यक न होने तक घर से निकलना प्रतिबंधित हैं

जिस अस्‍पताल में नौकरी करता था डाक्‍टर, अब उसी के सामने नई-नवेली पत्नी संग बेच रहा चाय, जानें क्योंजिस अस्‍पताल में नौकरी करता था डाक्‍टर, अब उसी के सामने नई-नवेली पत्नी संग बेच रहा चाय, जानें क्यों

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English summary
Lockdown 4: Know what will be open in Punjab from today and what will be closed
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