Lockdown 4.0: जानिए, 19 मई से गुजरात में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
नई दिल्ली। कोरोनावायरस संचरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन 4.0 सोमवार को लागू हो चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वो अपने अनुसार तय करें कि उनके प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए। यही वजह है कि अलग-अलग राज्य सरकारों ने राज्यों में कोरोनावायरस के प्रभावों को देखते हुए लॉकडाउन में छूट और प्रतिबंध के लिए उत्तरदायी बनाई हैं।
इसी क्रम में बीजेपी शासित गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने सोमवार को कन्टेनमेंट और नॉन-कन्टेनमेंट जोन की घोषणा की है, जिसे लॉकडाउन 4.0 में जोड़ा गया है। इससे पहले केवल तीन ही जोन थे, जिनमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शामिल थे और उसके आधार पर ही शहरों को उनके कन्टेनमेंट के आधार पर बांटा गया था।
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सीएम रुपानी ने लॉकडाउन 4.0 में भी केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी है, जबकि स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। वहीं, ब्यूटी पार्लरों और सैलून को नॉन कन्टेनमेंट जोन में ही केवल संचालित करने की अनुमति प्रदान की है।
Gujarat will have containment & non-containment zones. Only essential services to be allowed in containment zones: Gujarat CM Vijay Rupani pic.twitter.com/TSEYyPZYBk
— ANI (@ANI) May 18, 2020
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हालांकि गुजरात में रेस्तरां खोलने की अनुमित दी गई है, लेकिन वो फूड्स केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही बिक्री कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि फूड डिलीवरी एजेंटों के पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा राजमार्गों पर स्थित रेस्तरां इस शर्त पर खोलने की अनुमित दी गई है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग उपायों को बरकरार रखना होगा।
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