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लॉकडाउन 4.0: जानिए, देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य में दी है कितनी छूट?

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नई दिल्ली। कोरोनावायरस के रोकथाम और उसके प्रसार को थामने के लिए केंद्र सरकार ने घोषित लॉकडाउन 4.0 सोमवार को लागू हो चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वो अपने अनुसार तय करें कि उनके प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए। यही वजह है कि अलग-अलग राज्य सरकारों ने राज्यों में कोरोनावायरस के प्रभावों को देखते हुए लॉकडाउन में छूट और प्रतिबंध के लिए उत्तरदायी बनाई हैं।

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कई राज्यों सरकार ने राज्यों के कोरोनावायरस के प्रभावों और उसके प्रसार की आशंकाओं और संभावनों को देखते हुए राज्य स्तरीय नियम तैयार किए हैं, जिनमें से कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में लॉकडाउन 4.0 में छूट का प्रावधान किया है, तो कई राज्यों ने आंशिक छूट का प्रावधान किया है, तो कुछ राज्यों ने पूर्व की भांति लॉकडाउन को बरकरार रखा है। कई राज्यों ने अपनी संशोधित गाइडलाइन जारी भी कर दी है जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बडडे राज्यों में अभी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है।

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हालांकि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार हर राज्यों को अपनी गाइडलाइन तैयार करने की पूरी छूट दी है, जो अपने-अपने यहां की कोरोना स्थिति को देखते हुए नियम तय करने में जुट गया है। राज्य सरकार ही अपने विवेकानुसार तय करेंगी कि उनके प्रदेश का कौन सा इलाका किस जोन में जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ किया कि प्रदेश की सीमाएँ भी वहां की सरकारें की तय करेंगी कि उनके सीमा में कोई दूसरे प्रदेश का वाहन या यात्री आ सकते हैं या नहीं।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के मुताबिक राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी तय किए जाने हैं। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। इन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को वहां से किसी को आनेजाने की अनुमति नहीं होगी।

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AAP शासित दिल्ली में दिल्ली हटाई गई ज्यादातर पाबंदियां

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दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली के स्पोर्ट्स कैंपस खोले जाएंगे, लेकिन वहां दर्शक नहीं होंगे। दिल्ली सरकार ने शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी है। सीएम केजरीवाल के कहा कि नाई की दुकान, स्पा और सैलून अभी बंद रहेंगे।

दिल्ली में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से निकलना प्रतिबंधित हैं

दिल्ली में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से निकलना प्रतिबंधित हैं

दिल्ली सरकार के ऐलान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। बहुत जरूरी काम होगा या कोई इमरजेंसी की हालत में घर से बाहर निकल सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी को अनुमति होगी, लेकिन एक कार में एक बार में केवल 2 यात्री ही चल सकते हैं जबकि पूल सिस्टम पूरी तरह से बंद रखा गया है।

टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में 21 मई से जिलों में चलेंगी बसें

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पश्चिम बंगाल सरकार की मुखिया ममता बनर्जी ने निजी कार्यालय ही नहीं, शॉपिंग मॉल को खोलने का ऐलान किया है और कार्यालय और शॉपिंग मॉल में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम करने की भी अनुमित प्रदान की हैं। इसके अलावा आगामी 21 मई से इंटर जिला बसों की अनुमति दी जाएगी। वहीं आगामी 27 मई से 2 सवारी के साथ ऑटो-रिक्शा संचालित हो सकते हैं। राज्य में ब्यूटी पार्लर और सैलून खोल सकते हैं, लेकिन सभी उपकरणों को Covid19 के खतरे के अनुरूप साफ रखने का निर्देश दिया गया है।

कम्युनिस्ट शासित केरल में 20 मई से है लॉकडाउन में छूट

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केरल के मुख्यमंत्री पिन्नरई विजयन ने लॉकडाउन 4.0 में हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी बस सर्विस शुरू का ऐलान किया है, लेकिन राज्य की बस दूसरे राज्यों या दूसरे जिले नहीं जाएंगी। राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिग का ध्यान रखते हुए शराब की होम डिलिवरी की व्यवस्था की है। राज्य में नाई की दुकान खुली रखने का आदेश दिया गया है, लेकि ब्यूटी सलून बंद रखा गया है।

राज्य के स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रखे गए हैं

राज्य के स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रखे गए हैं

राज्य के स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रखे गए हैं और पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को टाल दिया गया है। केरल सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी पास का प्रावधान किया है। राज्य में उपरोक्त सारे नियम 31 मई तक के लिए लागू रहेगा।

कर्नाटक में सिर्फ रविवार को राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन लागू रहेगा

कर्नाटक में सिर्फ रविवार को राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन लागू रहेगा

कर्नाटक सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक कर्नाटक में सिर्फ रविवार को राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्य के अंदर ट्रेन सर्विस को मंजूरी दी गई है। शहरों में सरकारी और प्राइवेट बसें चलाई जाएंगी। हालांकि एक बस में सिर्फ 30 यात्रियों को मंजूरी दी हैं और बस यात्रियों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस जरूरी किया गया है। इसके अलावा सभी दुकानों को खोलने की छूट दी है।

कर्नाटक सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के लोगों को एंट्री नहीं दिया

कर्नाटक सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के लोगों को एंट्री नहीं दिया

वहीं, लॉकडाउन 4.0 में कर्नाटक सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के लोगों को एंट्री नहीं दिया है। ऑटो और टैक्सियों को मंजूरी दी गई है, लेकिन ऑटो और टैक्सी में चालक को मिलाकर कुल तीन सवारी ही बैठ सकेंगे, लेकिन बड़ी कैब में चालक समेत चार लोग यात्रा कर सकते है, जबकि कर्नाटक में पार्क सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। कर्नाटक सरकार न होम क्वारंटाइन पर सख्ती का आदेश दिया है। राज्य में उपरोक्त सभी सभी गाइडलाइन 31 मई तक के लिए लागू है।

बीजेपी शासित गुजरात में कन्टेनमेंट और नॉन-कन्टेनमेंट जोन की घोषणा

बीजेपी शासित गुजरात में कन्टेनमेंट और नॉन-कन्टेनमेंट जोन की घोषणा

बीजेपी शासित गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने सोमवार को कन्टेनमेंट और नॉन-कन्टेनमेंट जोन की घोषणा की है, जिसे लॉकडाउन 4.0 में जोड़ा गया है। इससे पहले केवल तीन ही जोन थे, जिनमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शामिल थे और उसके आधार पर ही शहरों को उनके कन्टेनमेंट के आधार पर बांटा गया था।

लॉकडाउन 4.0 में भी केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी है

लॉकडाउन 4.0 में भी केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी है

सीएम रुपानी ने लॉकडाउन 4.0 में भी केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी है, जबकि स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। वहीं, ब्यूटी पार्लरों और सैलून को नॉन कन्टेनमेंट जोन में ही केवल संचालित करने की अनुमति प्रदान की है।

 गुजरात में रेस्तरां खोलने की अनुमित, होम डिलीवरी ही कर सकेंगे बिक्री

गुजरात में रेस्तरां खोलने की अनुमित, होम डिलीवरी ही कर सकेंगे बिक्री

हालांकि गुजरात में रेस्तरां खोलने की अनुमित दी गई है, लेकिन वो फूड्स केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही बिक्री कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि फूड डिलीवरी एजेंटों के पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा राजमार्गों पर स्थित रेस्तरां इस शर्त पर खोलने की अनुमित दी गई है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग उपायों को बरकरार रखना होगा।

बीजेपी शासित हरियाणा सूबे में सरकार की कुछ रियायतों की घोषणा

बीजेपी शासित हरियाणा सूबे में सरकार की कुछ रियायतों की घोषणा

लॉकडाउन फेज-4 शुरू होते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने भी अपनी ओर से सूबे में कुछ रियायतों की घोषणा की है। इन रियायतों में हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन, स्कूल-कॉलेज खोलने से लेकर दुकान-धंधे शुरू करना शामिल है। बहरहाल, हरियाणा के सभी जिलों को ऑरेंज जोन में रख दिया गया है।

कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जगहों पर लॉकडाउन से छूट रहेगी

कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जगहों पर लॉकडाउन से छूट रहेगी

प्रदेश में 4 जिलों की कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जगहों पर लॉकडाउन से छूट रहेगी। केवल सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर जिलों के कुछ इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेंगी। क्योंकि, इन इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। इनके अतिरिक्त बाकी क्षेत्र को ऑरेंज जोन मानकर सामान्य गतिविधियां चलती रहेंगी।

हरियाणा से दूसरों प्रदेशों के लिए भी बसें मंगलवार से चलेंगी

हरियाणा से दूसरों प्रदेशों के लिए भी बसें मंगलवार से चलेंगी

राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को अर्जेंट और अपरिहार्य प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया है। सरकार ने कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह भी कहा कि, हरियाणा से दूसरों प्रदेशों के लिए भी बसें मंगलवार से चलेंगी।

Comments
English summary
According to the guidelines of the Central Government, every state has been given complete freedom to prepare its own guideline, which is busy in fixing the rules in view of the Corona situation of its own. The state government will decide at its discretion which area of ​​their state will go to which zone. The central government made it clear that the boundaries of the state will also decide the governments there whether any other state's vehicle or passengers can come in their border.
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