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आधार नंबर को मोबाइल नंबर से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा

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नई दिल्ली। आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करने के मामले में ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में चार हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों को भी मोबाइल फोन से आधार लिंग करने को अनिवार्य बनाने के मामले में अपना जवाब चार हफ्तों के भीतर जमा करने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए अंतिंम तारीख को वह बढ़ाने के लिए तैयार है। वह इस तारीख को मार्च 2018 तक करने के लिए तैयार है।

supreme court

गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह अपना मोबाइल फोन आधार नंबर से लिंक नहीं करेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार की आधार एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर खिंचाई की है। कोर्ट ने पूछा है कि कैसे इस एक्ट को राज्य सरकार चुनौती दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर इस एक्ट को चुनौती दे सकती हैं लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वह इस एक्ट को चुनौती नहीं दे सकती हैं। आपको बता दें कि आधार एक्ट को पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इसके लिए ममता सरकार ने अपनी याचिका में कई वजहें गिनाई थीं। उन्होंने निजता के अधिकार का उल्लंघन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था। ममता ने कहा था कि चाहे मेरा मोबाइल फोन बंद हो जाए मैं अपना नंबर आधार से नहीं लिंक करुंगी।

इसे भी पढ़ें- Aadhaar case: आधार को मोबाइल से लिंक करने की ममता सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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English summary
Linking Aadhaar with mobile: SC tells Govt to file reply in 4 weeks. Court pulls Mamta Banerjee for challenging Aadhar .
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