Must Read: अगर 6 दिनों में नहीं किया ये काम तो रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड
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नई दिल्ली। तकरीबन हर डॉक्यूमेंट को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आम आदमी के कई काम इस वजह से प्रभावित होते हैं। आयकर विभाग के इस निर्देश के अनुसार, एक अक्टूबर के बाद से पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक ना होने की स्थिति में आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। ऐसे में इस नुकसान से बचने के लिए आपके पास अब केवल 6 दिन हैं।
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा
यानी 6 दिनों के भीतर (30 सितंबर तक) आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा। जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, उनका इस्तेमाल किसी प्रकार के लेन-देन के लिए नहीं किया जा सकता है। वे पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे। हालांकि, सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो किसी निश्चित समय सीमा के भीतर री-एक्टिवेट हो सकता है या नहीं।
नहीं तो... रद्दी हो जाएगा पैन कार्ड
31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है तो उसे जोड़ना अनिवार्य है। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए आप पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।
कैसे कराएं पैन को आधार से लिंक
www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करने के बाद बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के Link aadhaar विकल्प पर क्लिक करें।
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्टर करें।
- यहां क्लिक करते ही पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नबंर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
- इसके बाद दिया गया कैप्चा टाइप करें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे Link aadhaar पर क्लिक करें।
- यहां नए पेज पर आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- एक नया पेज खुलकर आएगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने के स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।