लालू यादव की सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी का सीबीआई ने किया विरोध
नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी का सीबीआई ने विरोध किया है। लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट से चारा घोटाला मामले में जमानत की मांग की है, जिसके विरोध में सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। सीबीआई ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि लालू यादव को चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल लेकर जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई सभी सजाएं अगर मिला ली जाएं तो उन्हें 27.5 साल की होती है ना कि 3.5 साल की। ऐसे में उन्हें जमानत ना दी जाए। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ उनकी जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगकर अदालत को गुमराह कर रहे हैं। लालू यादव इस वक़्त स्वास्थ्य के आधार पर ही अस्पताल के विशेष वार्ड में भर्ती हैं और अपनी बहुत सी राजनीतिक गतिविधि भी चला रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य को सिर्फ आधार बताया है लेकिन वे लोकसभा चुनाव के लिए जमानत चाहते हैं।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस समय चारा घोटाला मामले में रांची स्थित बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल में सजा काट रहे हैं। यादव की याचिका पर सीबीआई ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से यादव की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। लालू प्रसाद यादव को 2017 में चारा घोटाले से जुड़े मामलों में सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो जेल में हैं।
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