Labour Code Rules: बदलने जा रहा है ऑफिस में काम का ड्यूटी ऑवर, घट जाएगी सैलरी
Labour Code Rules: बदलने जा रहा है ऑफिस में काम का ड्यूटी ऑवर, घट जाएगी सैलरी
नई दिल्ली। Labour Code Rules. नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार कर्मचारियों से जुड़े लेबर कोड नियम में बदलाव करने जा रही है। सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। लेबर कोड को लेकर लंब समय से तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार इसे जुलाई से ही लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों सरकारों की ओर से तैयारी नहीं होने के चलते इसे फिलहाल टाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मोदी सरकार इसे 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी कर रही है।
12 घंटे करना होगा काम
अगर
सरकार
नया
लेबर
कोड
लागू
करती
है
तो
कर्मचारियों
के
काम
के
घंटे
बदल
जाएंगे।
कर्मचारियों
के
काम
के
घंटे
बदलकर
12
घंटे
हो
सकते
हैं।
वहीं
ड्यूटी
ऑवर
में
बदलाव
होने
के
साथ-साथ
सरकारी
और
प्राइवेट
सेक्टर
के
कर्मचारियों
को
अपनी
सैलरी,
ग्रेच्युटी
और
भविष्य
निधि
में
भी
कई
बदलाव
देखने
को
मिलेंगे।
लेबर
कोड
के
नए
ड्राफ्ट
के
मुताबिक
कर्मचारियों
के
काम
के
घंटों
का
बढ़ाकर
अधिकतम
12
घंटे
किया
जा
सकता
है।
सैलरी कम पीएफ ज्यादा
नए लेबर कोड के मुताबिक 15 से 30 मिनट भी अतिरिक्त समय देने पर उसे ओवरटाइम माना जाएगा। वहीं हर पांच घंटे पर कर्मचारियों को 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इसके साथ ही सैलरी के नियम बदल जाएंगे। नए लेबर कोड के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50% या अधिक होना चाहिए। ऐस में नया लेबर कोड लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, जिसका असर PF और ग्रेच्युटी पर होगी। यानी पीएफ बढ़ जागा। वहीं इन हैंड सैलरी घट जाएगी
1 अगस्त से बदल जाएगा सैलरी का नियम
सरकार ने 1 अगस्त से सैलरी के नियमों में बदलाव की तैयारी कर ली है। नए नियम के मुताबिक अब रविवार और सरकारी छुट्टी के दिन भी सैलरी क्रेडिट होगा। यानी सैलरी आने वाले दिन अगर रविवार या सरकारी छुट्टी भी पड़ती है तो अब दिक्कत नहीं। उस दिन भी कर्मचारियों के खाते में सैलरी ट्रांसफर किया जाएगा।
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