कुलभूषण जाधव के परिवार से मिलीं सुषमा स्वराज, ट्विटर पर शेयर की फोटो और कही यह बात
नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में कुलभूषण जाधव के परिवार से मुलाकात की। सुषमा ने इस मुलाकात की फोटो अपने ट्विटर पेज पर शेयर की है। जाधव को पाकिस्तान ने मौत की सजा सुनाई थी लेकिन 17 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा ने जाधव के केस के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व किया। जाधव के केस को समझने वाले लोग यह कहने से परहेज नहीं करते हैं कि पहले फांसी की सजा पर स्टे और अब सजा पर पूरी तरह से रोक, इस एपिसोड में किसी को भी सुषमा के रोल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
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परिवार को दी शुभकामनाएं
सुषमा ने बुधवार को ट्विटर पर जाधव के परिवार के साथ फोटोग्राफ शेयर की। उन्होंने लिखा, 'कुलभूषण जाधव का परिवार आज मुझसे मिलने आया था। मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।' विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए सुषमा हर पल जाधव के परिवार के साथ संपर्क में थीं। वह हमेशा उन ऑफिसर्स और उस लीगल टीम से बात करती रहतीं,जो जाधव के मसले को देख रही थी। 17 जुलाई को जब आईसीजे ने जाधव के मामले पर फैसला दिया तो सुषमा इस फैसले का स्वागत करने वाली सबसे पहली शख्स थीं।
आईसीजे के फैसले का स्वागत
सुषमा ने आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा था, 'मैं तहे दिल से कुलभूषण जाधव के मामले पर आए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत करती हूं। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है।' सुषमा ने जाधव मामले को आईसीजे तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया था। साथ ही केस को प्रभावी तरीके से पेश करने और इसे सफल बनाने के लिए वकील हरिश साल्वे को बधाई दी थी।
पाकिस्तान को मिली फटकार
नीदरलैंड्स स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में भारत के हिस्से बड़ी जीत आई। आईसीजे ने न सिर्फ कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी बल्कि पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराए। आईसीजे की 16 जजों की बेंच ने न सिर्फ पाकिस्तान को विएना कनवेंशन के उल्लंघन पर फटकार लगाई बल्कि उसके हर तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया।
अप्रैल 2017 में पाक ने सुनाई मौत की सजा
पाकिस्तान ने जाधव को 'भारतीय जासूस' बताया है और भारत ने पाकिस्तान के दावों को मानने से हर बार इनकार कर दिया। 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में मौत की सजा सुनाई। भारत ने पाक को चेतावनी दी थी कि अगर जाधव को फांसी हुई तो फिर इसे पूर्वनियोजित हत्या का केस माना जाएगा।