कृष्ण गोवर्धन रोड प्रोजेक्ट पर SC ने यूपी सरकार से कहा- 'पेड़ काटने की बजाए सड़कों को बनाए जिग-जैग'
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण गोवर्धन सड़क परियोजना के लिए 2940 पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई की। साथ ही काटे जाने वाले पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन का मूल्याकंन करने को कहा। साथ ही सलाह दी कि प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई ना की जाए। इसकी जगह जिग-जैग सड़क बनाई जाए, ताकी हादसे कम हों।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पहले तो सरकार पेड़ों से मिलने वाले ऑक्सीजन का मूल्यांकन करें। ये वही पेड़ हैं जो जीवनभर प्रकृति को स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं। जस्टिस बोबडे ने पूछा कि पेड़ों को काटकर सड़कों को सीधा रखना क्यों जरूरी है? सड़कों को जिग-जैग बनाया जाना चाहिए, ताकी लोग स्पीड कम रखें। इससे दुर्घटनाएं कम होंगी और लोगों की जान बचेगी।
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सुप्रीम कोर्ट में पीडब्ल्यूडी ने आश्वासन दिया कि वे जितना पेड़ कटेंगे, उतना ही लगाएंगे, ताकी पर्यावरण को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हो जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि नए पेड़ 100 साल पुराने पेड़ों की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले पर विचार करके यूपी सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।