लाकडाउन 4 में जानिए राजस्थान सरकार ने क्या दी हैं छूट
नई दिल्ली। पूरे देश में आज से लॉकडाउन-4 लागू हो गया है। वहीं राजस्थान में अभी लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली रियायत को लागू करने के संबंध में कुछ ही राहत दी गई हैं। जहां अन्य राज्य बस और ट्रेनें चलाने का फैसला ले चुके हैं वहीं गहलोत सरकार बहुत सोच समझ कर रियायतें देने के के बारे में फैसला ले रही हैं। गहलोत सरकार ने पहले ही कहा था कि गृहमंत्रालय ने रविवार देर शाम लॉकडाउन-4 के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अभी पूरे प्रदेश में 2 मई को लागू गाइडलाइन जारी रहेगा।
नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने और दी ये राहत
मालूम हो कि लॉकडाउन-4 में केंद्र ने राज्यों को जोन का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसके बाद राजस्थान सरकार आज कोरोना प्रभावित इलाकों की समीक्षा करने के बाद उन्हें जोन में बांटा और उसने निर्धारित किया कि नई गाइडलाइन के अंतर्गत क्या रियायत देनी है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने बताया कि ने कंस्ट्रक्शन ज़ोन को छोड़कर राजस्थान में नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति प्रदान की हैं और 2 यात्रियों के साथ टैक्सी और टैक्सी राज्य के आरेंज और ग्रीन जोन क्षेत्रों में चलाने की अनुमति प्रदान की गई हैं।
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राज्य सरकारें छूट का दायरा निर्धारित कर सकती हैं
गौरतलब हैं कि केंद्र के गाइडलाइन से बाहर गए बगैर राज्य सरकारें छूट का दायरा निर्धारित कर सकती हैं। राज्य सरकारें दुकान खोलने का फैसला से सकती हैं और और इसके लिए जरूरी दिशानिर्देश भी जारी कर सकती है। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्यों के बीच बसों के संचालन को इजाजत दे दी है। आज से लागू लॉकडाउन 4 में होम डिलीवरी के लिए रेस्त्रां खुल जाएंगे। पान और बीड़ी सिगरेट की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं दी गई है दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।
लॉकडाउन 4 में छूट देने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र हैं राज्य सरकारें
गृह मंत्रालय के निर्देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को आने जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये दोनों राज्यों की सहमति से होगा। इस तरह सड़क के रास्ते सफर एक बार फिर शुरु हो चुका हैं। हालांकि होटल, धार्मिक स्थल और सारे स्कूल-कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस सभी रियायतों के संबंध में राज्य सरकारें पूर्ण रुप से स्वतंत्र हैं कि उन्हें राज्य में क्या राहत देनी हैं।