ट्रैक्टर रैली हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल, 37 किसान नेताओं के खिलाफ FIR
लाल किले पर फहराए गए झंडे को गंभीरता से ले रही पुलिस
नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर किसानों की ट्रैक्टर रैली (Farmers Tractor Parade) के दौरान लाल किले और आईटीओ में उपद्रवियों द्वारा मचाए गए बवाल में दिल्ली पुलिस के 394 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में बुधवार को कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जिन पर उपद्रव में शामिल होने और लोगों को भड़काने का आरोप है। इस बीच दिल्ली पुलिस (Delhi Police) आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने बुधवार को संवादाताओं को 26 जनवरी की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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एसएन श्रीवास्तव ने कहा, '2 जनवरी को दिल्ली पुलिस को ज्ञात हुआ कि किसान 26 को ट्रैक्टर रैली करने जा रहे है। हमने किसानों से कहा कि कुंडली, मानेसर, पलवल पर ट्रैक्टर मार्च निकाले। लेकिन किसान दिल्ली में ही ट्रैक्टर रैली निकालने पर अडिग रहे। किसानों ने कल पुलिस के द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पुलिस बैरिकेड तोड़कर हिंसक घटनाएं की। कुल मिलाकर 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी ICU में भी है।'
उन्होंने आगे कहा, 'हम दिल्ली में गैर-कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और लाल किले पर फहराए गए झंडे को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो हमारे पास है, विश्लेषण हो रहा है। गाजीपुर में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जो किसान मौजूद थे उन्होंने भी हिंसा की घटना को अंजाम दिया और आगे बढ़कर अक्षरधाम गए, हालांकि पुलिस द्वारा कुछ किसानों को वापस भेजा गया लेकिन कुछ किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े और लाल किले पहुंचे। पहचान की जा रही है, गिरफ़्तारियां की जाएंगी। अब तक 25 से ज्यादा मामले दर्ज़ किए गए हैं। कोई भी अपराधी जिसकी पहचान होती है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो किसान नेता इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'
दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि मंगलवार की हिंसक घटना के लिए राकेश टिकैत, डाॅ दर्शनपाल, जोगिंदर सिंह, बूटा, बलवीर सिंह राजेवाल और राजेंद्र सिंह सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस एफआईआर में उन्हें कल की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि रिपब्लिक-डे परेड (R-Day parade) को बाधित करने के लिए किसानों की रैली और पारस्परिक रूप से सहमत मार्ग का पालन नहीं करने जैसे कार्य किए गए थे।
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दिल्ली पुलिस ने बताया कि एफआईआर में 307 (हत्या का प्रयास), 147 (दंगा करने की सजा) और 353 (सार्वजनिक कर्तव्य को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल) सहित कई आईपीसी धाराओं का उल्लेख किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने टैक्टर रैली में हुई हिंसा मामले में 200 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ हिस्सों में भड़की हिंसा के मद्देनजर 550 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया गया है। हिंसा, दुर्व्यवहार, और धमकियों से उकसाने का प्रयास करने वाले लोगों के अकाउंट को निलंबित किया गया है।