भगोड़े विजय माल्या को बड़ा झटका, लंदन की अदालत ने खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका
नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। लंदन की अदालत ने विजय माल्या की भारत प्रत्यपर्ण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। लंदन की हाईकोर्ट में माल्या ने माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका का खारिज करते हुए उसे झटका दिया हैं।
भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुके किंशफिशर के मालिक माल्या ने लंदन की अदालत में भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। 64 साल के विजय माल्या ने इस साल फरवरी में भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन की उच्च न्यायालय में अपील की थी। इसपर आज फैसला आया है, जो माल्या के पक्ष में नहीं रहा।
लंदन रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग ने अपना फैसला सुनाते हुए माल्या की अपील खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही भगोड़ा घोषित किए जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या की कोशिशे नाकाम हो गई। वहीं इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला वहां की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा। आपको बता दें कि माल्या ने हाल ही में ट्वीट कर जानकारी दी कि वो बैंकों का पैसा चुकाना चाहते हैं।
United Kingdom Court dismisses Vijay Mallya’s appeal for extradition to India. https://t.co/GMd65qgzOM pic.twitter.com/ghsb9Du1OY
— ANI (@ANI) April 20, 2020