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केविन जोसेफ की हत्‍या को कोर्ट ने माना ऑनर किलिंग, 24 अगस्‍त को सजा का ऐलान

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केरल। केरल के कोट्टायम की प्रिंसिपल सेशन्‍स कोर्ट ने केविन जोसेफ हत्याकांड में 10 आरोपियों को दोषी पाया है। कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान 24 अगस्‍त को करेगा। आपको बता दें कि केविन का शव मई, 2018 में थेनमला में नहर में मिला था। कोर्ट ने यह भी पाया कि केविन की हत्या ऑनर किलिंग थी। केविन ने नीनू चाको (20) से शादी की थी। नीनू उच्च जाति की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केविन इतनी यातना दी गई कि उसकी मौत हो गई।

केविन जोसेफ की हत्‍या को कोर्ट ने माना ऑनर किलिंग, 24 अगस्‍त को सजा का ऐलान

दोषियों में नीनू चाको के भाई शानू, नीनू के पिता शामिल हैं। नीनू का भाई प्रथम आरोपी है। नीनू के पिता व तीन अन्य को छोड़ दिया गया है। आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जोसेफ के पिता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चार आरोपियों को छोड़ दिया गया है, जिसमें नीनू का पिता भी शामिल है।

जोसेफ के पिता ने कहा, "मैं शनिवार को सजा की घोषणा हो जाने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा। हम उसके पिता व तीन अन्य के छोड़े जाने से खुश नहीं हैं। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे।" पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने कहा, "पुलिस खुश है कि इस मुश्किल मामले को सुलझा लिया गया और हम पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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English summary
Kevin Joseph Murder Case: Kerala Court rules death was honour killing, convicts 10.
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