केरल में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज लागू है लॉकडाउन, जानिए क्या खुला और क्या है बंद

तिरुवनंतपुरम, अगस्त 29। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने ना सिर्फ राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ रखी हैं, बल्कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर काफी चिंतित है। राज्य में पिछले 4 दिनों से नए मरीजों की संख्या 30 हजार के पार ही जा रही है। शनिवार को भी केरल में कोरोना के 31265 नए मरीज सामने आए और 153 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। हालात की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने केरल में रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है और नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है।

केरल में आज लागू है संपूर्ण लॉकडाउन

केरल में आज लागू है संपूर्ण लॉकडाउन

आज केरल में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है, जिसका असर राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कई जिलों में देखा जा रहा है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर केरल में आज सब कुछ बंद है। इसके अलावा कल से नाइट कर्फ्यू भी लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि केरल में शुक्रवार को भी कोरोना के नए केस 32 हजार के पार आए थे। शुक्रवार को राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी 19.22 प्रतिशत था।

लॉकडाउन में क्या खुला और क्या रहेगा बंद

लॉकडाउन में क्या खुला और क्या रहेगा बंद

- लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी को अनुमति मिली है। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी।

- खाने-पीने, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली की दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे खुली रहेंगी। ताड़ी की दुकानें भी खुली रहेंगी।

- लंबे रूट की बस सेवाओं, ट्रेन, हवाई यात्रा की अनुमति लोगों को है। इसके अलावा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों से आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहनों और टैक्सियों को चलने की अनुमति है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल को भी चलने की अनुमति है। हालांकि इन सभी को अपने साथ वैध टिकट या दस्तावेज रखने होंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर बाहर जाने की मिलेगी अनुमति

वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर बाहर जाने की मिलेगी अनुमति

- आपातकालीन और जरूरी सेवाओं से संबंधित इंडस्ट्री सेक्टर और कंपनियां 24 घंटे चालू रहेंगी। हालांकि इन्हें वैध आईडी कार्ड के साथ ही कंपनी को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

- टेलिकॉम और इंटरनेट सर्विस वाली कंपनियों के कर्मचारियों और वाहनों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर में ऑफिस में सिर्फ जरूरी स्टाफ और कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी।

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