'नए IT रूल लागू नहीं करने पर ना हो कार्रवाई', NBA को केरल हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली, 9 जुलाई: केंद्र सरकार 25 फरवरी 2021 को नए IT नियम लेकर आई थी, जिसे 25 मई से लागू कर दिया गया। हालांकि इस पर विवाद जारी है, क्योंकि बहुत सी सोशल नेटवर्किंग साइटों और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इससे संबंधित एक याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर की गई। जिसमें खास रूप से एनबीए को राहत मिली है। साथ ही सरकार को उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने का आदेश दिया गया है।
अपनी याचिका में एनबीए ने कहा था कि नए कानूनों की वजह से सरकार बिना किसी ठोस कारण के बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देगी। इसके अलावा नए कानून संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं। साथ ही मीडिया के डिजिटल कंटेंट पर जबरदस्ती प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे में वो चाहते हैं कि एनबीए को इससे छूट दी जाए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया। जिसके तहत अगर एनबीए नए कानूनों को मानने से इनकार करता है, तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। वैसे भले ही इस आदेश के बाद एनबीए ने राहत की सांस ली हो, लेकिन केंद्र फैसले से खुश नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जाएगी।
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सुप्रीम
कोर्ट
से
केंद्र
को
झटका
वहीं
लगातार
नए
आईटी
कानूनों
के
खिलाफ
अलग-अलग
राज्यों
के
हाईकोर्ट
में
याचिका
दायर
की
जा
रही
है।
जिसके
खिलाफ
केंद्र
सरकार
सुप्रीम
कोर्ट
पहुंची।
साथ
ही
इन
याचिकाओं
की
सुनवाई
पर
रोक
की
मांग
की।
जिस
पर
कोर्ट
ने
साफ
किया
कि
वो
किसी
भी
हाईकोर्ट
को
सुनवाई
से
मना
नहीं
करेंगे।