केरल: हथियार गायब होने के खिलाफ CBI जांच की मांग, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
नई दिल्ली। केरल विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट में विशेष सशस्त्र बल बटालियन को लेकर कई बड़े खुलासे होने के बाद केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के खिलाफ कैग रिपोर्ट की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। केरल हाई कोर्ट में यह याचिका त्रिशूर के एक जॉर्ज वट्टुकुलम द्वारा दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।
गौरतलब है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में विशेष सशस्त्र बल बटालियन से 25 इंसास राइफल और 12,061 कारतूस गायब होने की रिपोर्ट पर बवाल मच गया था। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के विधायक पीटी थॉमन ने भी केरल के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर रिपोर्ट में आई बात सही है तो इन आरोपों पर सीएम का रूख बहुत संदिग्ध है। इसी कड़ी में त्रिशूर के एक जॉर्ज वट्टुकुलम ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी जिसे न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया।
The petitioner alleged in the court that ''the loss of arms and ammunition from the Special Armed Forces Battalion was a serious issue, having implications on national security.'' https://t.co/IiaTvcCwNB
— ANI (@ANI) February 19, 2020
याचिका में जॉर्ज वट्टुकुलम ने आरोप लगाया था कि विशेष सशस्त्र बल बटालियन से हथियारों और गोला बारूद का नुकसान एक गंभीर मुद्दा था, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। कैग रिपोर्ट में एसएपीबी से हथियार गायब होने पर केरल पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि, क्योंकि कैग एक जिम्मेदार लेखापरीक्षण है इसलिए हमें इस काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस मामले पर सबकुछ साफ करने की जिम्मेदारी एसएपीबी की है क्योंकि कैग रिपोर्ट में आरोप उसके खिलाफ हैं।
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