IS में शामिल कराने के लिए हिन्दू लड़की का कराया धर्मांतरण, अदालत ने रद्द की शादी
केरल में धर्मांतरण कराने के बाद इस्लामिक स्टेट में शामिल कराने का मामला सामने आया है।
त्रिवेंद्रम। केरल हाईकोर्ट की एक बेंच ने बुधवार को एक हिन्दू महिला की शादी को रद्द कर दिया जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। जस्टिस सुरेंद्र मोहन और अब्राहम मैथ्यू ने यह आदेश पारित किया जब अखिला के पिता केएम अशोकन ने अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इस्लामिक स्टेट (आईएस) के लिए भर्ती करने की रणनीति के तौर पर उनकी बेटी का धर्मांतरण इस्लाम में किया गया था। माना जा रहा है कि केरल को कुछ युवा लापता हुए हैं, उनमें से कई IS में शामिल हो गए हैं और कईयों ने हाल ही धर्म बदला था।
अखिला के जीवन में शादी महत्वपूर्ण फैसला
अखिला के जीवन में शादी सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होने के नाते उसके माता-पिता की सक्रिय भागीदारी के साथ ही शादी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह विवाह एक धोखा है और कानून की आंखों में इसका कोई मूल्य नहीं है। उसके पति को अभिभावक के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने अशोकन को उनकी बेटी सौंप दी, जिसे अदालत के निर्देश के पर एक छात्रावास में रखा गया था। अदालत ने कोट्टायम जिला पुलिस अधीक्षक को अखिला और उसके पिता को सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है।
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