आधारहीन PIL से नाराज कोर्ट ने बीजेपी नेता पर लगाया 25000 का जुर्माना
तिरुवनंतपुरम। भारतीय जनता पार्टी के केरल विंग को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सबरीमाला मंदिर को लेकर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पार्टी की ओर से दायर पीआईएल को कोर्ट ने खारीज कर दिया है। इसके साथ-साथ अदालत ने केरल बीजेपी के महासचिव सोभा सुरेंद्रन की इस याचिक में आधारहीन आरोपों को बढ़ावा देने का दोषी पाते हुए 25,000 रुपये भुगतान करने के लिए कहा है।
हालांकि सुरेंद्रन अदालत से माफी मांगते हुए याचिका वापस ले ली है। पीआईएल में, सुरेंद्रन ने आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस सबरीमाला में भक्तों को परेशान की थी। लेकिन मामला कोर्ट के पास पहुंचा तो अदालत ने पाया की तथ्य आधारहीन है और उसके बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अदालत ने सुरेंद्रन के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने यह याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए दायर की है।
न्यायाधीश के सवालों का सामना करना बाद सुरेंद्रन के वकील ने याचिका वापस लेने की इच्छा व्यक्त कर दी। इसके बाद अदालत ने निराधार आरोपों के साथ अदालत का समय बर्बाद करने के लिए केरल के कानूनी सेवा प्राधिकरण को 25 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। बता दें कि सबरीमाला मंदिर लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस दौरान लोगों पर काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।
यह भी पढ़ें- IIT में छात्र के कमरे में मिले यूज्ड कंडोम, प्रशासन ने नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जानकारी, मचा बवाल