केरल: नारियल तेल के 74 ब्रांडों में मिलावट की आशंका, उत्पादन और बिक्री पर लगा प्रतिबंध
तिरुवनंतपुरम: केरल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नारियल तेल के 74 ब्रांड की बिक्री, भंडारण, वितरण और उसके मेन्यूफेक्चरिंग पर प्रतिबंध लगा दी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त आनंद सिंह ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि है कि इन ब्रांड के नारियल के तेल के परीक्षणों में मिलावट के संकेत मिले हैं। ये ब्रांड खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान का उल्लंघन किया है इसिलए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कंपनियों पर हो सकती सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि नारियल तेल के निर्माण में मिश्रण करने और बेचने वाले ब्रांडों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री केके शिलजा ने खाद्य सुरक्षा विभाग राज्य में मिलावटी सामान के मेन्यूफेक्चरिंग और उसकी बिक्री पर रोकथाम लगाने के निर्देश दिए हैं।
इन ब्रांडों पर लगाया गया प्रतिबंध
जिन ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें एसएस केरा प्रीमियम गोल्ड (जिथु ऑयल मिल्स), केरा प्रौडी (बेज ट्रेडर्स), केरा हिरा (बेज ट्रेडर्स), नालिकेरा (सेंट मैरी ऑयल ट्रेडर्स), रसोई स्वादिष्ट (कैरली ऑयल मिल्स), केरा स्वादीश (लिआ ट्रेडिंग कंपनी), और केरा सुलाभा (पुलरी नारियल तेल) इत्यादि के ब्रांड शामिल है। इनमें से अधिकांश ब्रांड के तेलों की ताड़ के तेल के मिलावट के संकेत मिले हैं।
इस साल नारियल तेल के 166 ब्रांड पर विभाग ने लगाया प्रतिबंध
ऐसा पहली बार नहीं है जब केरल सरकार ने नारियल तेल के ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले 31 मार्च को भी खाद्य सुरभा विभाग ने खराब गुणवत्ता वाले नारियल तेल के 45 ब्रांडों के तेलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। जबकि 30 जून को 51 ब्रांड के तेलों कि बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था और अब 74 ब्रांड के तेलों की बिक्री पर रोक लगा दिया है। इस तरह से इस साल कुल नारियल तेल के 166 ब्रांड पर विभाग ने प्रतिबंध लगाया है।