राजद्रोह कानून में केजरीवाल की समझ केंद्र सरकार से भी कम: कन्हैया कुमार मामले पर पी चिदंबरम
नई दिल्ली। जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम के गुस्से का सामना करना पड़ा है। पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि राजद्रोह कानून के बारे में केजरीवाल सरकार की समझ गलत है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं।
जेनएयू देशद्रोह मामले में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद कन्हैया ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी कन्हैया कुमार का समर्थन मिल गया है। शनिवार को ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'राजद्रोह कानून की अपनी समझ में दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार से कम अनजान नहीं है। कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को मैं पूरी तरह से अस्वीकृत करता हूं।'
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पिछले
साल
दर्ज
हुई
थी
चार्जशीट
बता
दें
कि
दिल्ली
पुलिस
ने
कन्हैया
कुमार
के
अलावा
जेएनयू
के
पूर्व
छात्र
उमर
खालिद,
अनिर्बान
और
सात
अन्य
लोगों
के
खिलाफ
पिछले
साल
14
जनवरी
को
देशद्रोह,
दंगा
भड़काने
और
आपराधिक
साजिश
के
तहत
चार्जशीट
दायर
किया
था।
इसके
बाद
दिल्ली
पुलिस
ने
दिल्ली
सरकार
से
मुकदमा
चलाने
की
इजाजत
मांगी
थी।
इस
मामले
में
दिल्ली
पुलिस
की
स्पेशल
सेल
ने
पटियाला
हाउस
के
मेट्रोपोलिटन
मजिस्ट्रेट
सुमीत
आनंद
की
कोर्ट
में
1200
पन्नों
की
चार्जशीट
दायर
की
थी।
इस
मामले
में
दिल्ली
सरकार
ने
उमर
खालिद,
अनिर्बान,
आकिब
हुसैन,
मुजीब,
उमर
गुल,
बशरत
अली
और
खालिद
बसीर
पर
भी
राजद्रोह
का
मुकदमा
चलाए
जाने
की
मंजूरी
दी
है।
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