कठुआ गैंगरेप के गवाह तालिब हुसैन की पुलिस रिमांड में पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुनवाई कल
नई दिल्ली। जम्मू के कठुआ में आठ साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के केस में अहम गवाह तालिब हुसैन को जम्मू-कश्मीर पुलिस के द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। हुसैन ने कजिन ने याचिका दायर कर इस पर जल्दी सुनवाई की अपील की थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीलाय चंद्रचूड और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने इसे मान लिया है।
याचिका में हुसैन के कजिन की ओर से कहा गया है कि उसे एक फर्जी रेप के केस में फंसाकर टॉर्चर किया जा रहा है और उसे रिमांड के नाम पर बुरी तरह से पीटा गया है। वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया है कि कठुआ गैंगरेप में पीड़िता की तरफ से आवाज उठाने वाले तालिब हुसैन की सांबा पुलिस स्टेशन में पुलिस रिमांड के दौरान पिटाई की गई है, जिसमें उनका सिर फट गया है और बहुत ज्यादा चोटें आईं है। उन्हें सांबा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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एक महिला ने शिकायत के बाद तालिब हुसैन को बीते सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि जब वो अपने मवेशी चराने के लिए गई थी तब हुसैन ने जंगल में उससे मारपीट और रेप किया था। वहीं तालिब और उसके परिजनों का कहना है कि ये एक फर्जी मामला है और सिर्फ उसे परेशान करने की मंशा से ऐसा किया गया है।
तालिब हुसैन की पहचान एक गुर्जर नेता और सामाजिक कार्यकर्ता की रही है। जनवरी में कठुआ बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या मामले में भी तालिब ने आरोपियों को सजा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया था। कठुआ पीड़िता की वकील के साथ भी तालिब लगातार खड़े नजर आए थे, जिससे उनको जम्मू के बाहर भी पहचान मिली है।
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