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कठुआ गैंग रेप-मर्डर केस में तीन दोषियों को उम्रकैद, तीन को पांच-पांच साल की सजा

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के बहुचर्चित कठुआ रेप और हत्या केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पठानकोट ने कठुआ में नाबालिग से बलात्कार और उसकी हत्या के सात आरोपियों में से छह को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषियों के सजा का ऐलान करते हुए तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है उनमें दीपक खजूरिया, सांझी राम और प्रवेश कुमार शामिल है। जबकि तीन बाकी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। जिन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है उसमें तीनों ही पुलिसकर्मी शामिल हैं जो इस घटना के तथ्य को छिपाने का काम किए थे।

इन धारोओं के तहत दोषी करार

इन धारोओं के तहत दोषी करार

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोर्ट ने आरपीसी की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 376-D (गैंगरेप) के तहत आरोपियों को दोषी करार दिया। कठुआ केस में मुख्य आरोपी सांझी राम को धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 376-D (गैंगरेप) दोषी करार दिया गया। दीपक खजुरिया को 120B, 302, 334, 376D, 363, 201, 343 के तहत,सुरेंद्र कुमार को धारा 201, परवेश पर धारा 120B, 302, 376, तिलक राज पर आरपीसी की धारा 161, 201 और आनंद दत्ता पर धारा 161, 201 के तहत दोषी करार दिया गया।

चार दिनों तक बच्ची के साथ करते रहे घिनौनी हरक

चार दिनों तक बच्ची के साथ करते रहे घिनौनी हरक

कठुआ मामले में दायर चार्जशीट के अनुसार, पिछले साल 10 जनवरी को आठ साल की बच्ची का अपहरण किया गया। कथित तौर पर बच्ची के साथ लगातार चार दिनों तक छेड़छाड़ और सामूहिक बलात्कार किया गया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। चार्जशीट के अनुसार बच्ची का अपहरण उस समय किया गया जब वो घोड़े चराने के लिए गई थी। बच्ची के साथ इस घटना से देशभर में काफी बवाल मचा था।

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की भी हुई गवाही

कठुआ गैंगरेप मामले को लेकर एक वकील ने बताया है कि पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट को बताया है कि बच्ची का यौन शोषण हुआ था और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की भी गवाही हुई है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पठानकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था। कठुआ रेप और मर्डर केस को लेकर कई दिनों तक देश के अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे और लोगों ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी।

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English summary
Kathua physical attack murder case: Sanji Ram and two other get life imprisonment
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