कश्मीरी महिला को NIA की कस्टडी में हुआ कोरोना, आतंकी हमले की साजिश रचने का है आरोप
नई दिल्ली- एक कश्मीरी महिला जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए ने देश के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में इसी साल की शुरुआत में पकड़ा था, उसे एजेंसी की हिरासत के दौरान ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। उस महिला की गिरफ्तारी एनआईए ने आतंकवाद के आरोपों में तब की थी, जब देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन चल रहे थे। जैसे ही उस कश्मीरी महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली, विशेष अदालत ने हिना बशीर बेग को फौरन राजधानी के लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस अस्पताल में इस वक्त कोविड-19 के मरीजों को ही भर्ती कराया जा रहा है।
हिना के वकील ने अंतरिम जमानत मांगी थी
अदालत ने आतंकी हमले की योजना बनाने की आरोपी हिना बशीर बेग के पति जहानजैब समी और दूसरे आरोपी अब्दुल बसीठ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन दोनों आरोपियों को इसलिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है क्योंकि, एनआईए ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी है। इससे पहले हिना के वकील एमएस खान ने उसके लिए इस आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी कि, 'दिल्ली कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की बढ़ती तादाद से जूझ रही है' और 'सरकारी अस्पतालों में इलाज की उचित व्यवस्थाओं का काफी अभाव है।'
सीएए के विरोध को भड़काने का भी आरोप
बता दें कि इन आरोपियों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को आगे बढ़ाने और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध को भड़काने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि सभी आरोपियों का कोविड-19 टेस्ट शनिवार को ही करवाया गया था और इसके लिए अदालत ने ही आदेश दिया था। इन सभी आरोपियों की 10 दिनों की हिरासत में पूछताछ रविवार को ही खत्म हुई है। एनआईए ने अदालत को सभी आरोपियों की कोरोना जांच के बारे में बताया कि, 'कोविड-19 टेस्ट की जांच की जो रिपोर्ट आई है, उसमें नामानुसार जहानजैब समी और मोहम्मद अब्दुल बसीठ निगेटिव है, लेकिन हिना बशीर बेग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।'
इस्लामिक स्टेट से साठगांठ का आरोप
तीनों आरोपियों पर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रॉविंस (ISKP) से साठगांठ का आरोप है। इन तीनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मार्च में गिरफ्तार किया था और 23 मार्च को इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इनमें से मोहम्मद अब्दुल बसीठ पहले से ही एक मामले में जेल में बंद था और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भी उसे गिरफ्तार किया था। बाद में ये केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसने 20 मार्च को इनके खिलाफ 120-बी (आपराधिक साजिश), 124-ए (राजद्रोह) और 153-ए (दंगा फैलाने) और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट (UAPA) के सेक्शन 13 (गैरकानूनी गतिविधियों की सजा) और सेक्शन 20 (आतंकवादी संगठन के सदस्य होने) जैसी धाराएं लगाई थीं।
भारत में आतंकी हमले की रच रहे थे साजिश
बता दें कि 29 मई को एनआईए ने तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था, तब उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। उनकी रिमांड रविवार को ही खत्म हुई है जिसमें हिना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एनआईए का कहना है कि ये आरोपी आईएसआईएस की विचारधारा पर चलते हैं और भारत में आतंकवादी हमलों की योजना बना रहे थे, आईएसकेपी के लिए भर्तियां कर रहे थे। इनके खिलाफ सबूतों में एक ऑडियो मैसेज भी है जिसमें अब्दुल बसीठ, जहानजैब से ऐसे लड़को तैयार करने के लिए कह रहा था, जो ट्रक या लौरी को भीड़ पर दौड़ा सके।