कर्नाटक: CM येदियुरप्पा को हाई कोर्ट ने दिया झटका, इस मामले में FIR रद्द करने से किया इनकार
नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ दायर 2015 के एक भष्ट्रचार मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। कथित तौर पर बी एस येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2006-07 में अपने कार्यकाल के दौरान सरकार की भूमि का अवैध रूप से निरूपण किया। बता दें कि उस दौरान बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।
दरअसल, पांच साल पहले इस ममाले में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लोकायुक्त पुलिस ने जांच शुरू की थी। अपने खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को खारिज कराने के लिए पिछले साल सीएम येदियुरप्पा ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। येदियुरप्पा ने अपनी याचिका में कोर्ट से वासुदेव रेड्डी द्वारा 2013 में एक अदालत में दायर एक निजी शिकायत के आधार पर फरवरी 2015 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मामले को खत्म करने की अपील की थी।
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वर्तमान सीएम येदियुरप्पा ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में दलील दी थी कि एक अन्य आरोपी कांग्रेस पार्टी के पूर्व उद्योग मंत्री आर.वी. देशपांडे के खिलाफ मामला 9 अक्टूबर 2015 को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि, इस याचिका के बाद अप्रैल 2019 में उच्च न्यायालय ने शुरू में येदियुरप्पा के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अब मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले को रद्द नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि वह देशपांडे के समान ही प्राथमिकी में आरोपी हैं और इस दलील के आधार पर उनके खिलाफ जांच अवैध होने के कारण मामले को रद्द कर दिया जाना चाहिए।