Karnataka HC से कांग्रेस सरकार को झटका, SSLC ग्रेडिंग सिस्‍टम संबंधी याचिका की खारिज , जारी रहेगा पुराना नियम

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें हालिया एसएसएलसी परीक्षा को मौजूदा नियमों के अनुसार मूल्यांकन करने के उसके निर्देश को चुनौती दी गई थी। सरकार ने तीसरी भाषा के पेपर के लिए अंकों के बजाय ग्रेड देने की मांग की थी, जो परीक्षा के बाद बिना किसी आधिकारिक सूचना के पेश की गई एक प्रथा थी। जस्टिस ई. एस. इंदिराेश ने राज्य द्वारा औपचारिक नियम लागू करने या अधिसूचना जारी करने की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला।

Karnataka High Court

प्रस्तावित ग्रेडिंग प्रणाली का उद्देश्य छात्रों के अंतिम एसएसएलसी स्कोर को प्रभावित किए बिना तीसरी भाषा के विषयों को व्यक्तिगत रूप से ग्रेड देना था। महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने तर्क दिया कि कई छात्र हिंदी में फेल हो गए थे, जो उनकी तीसरी भाषा थी, जिसके कारण अकादमिक दबाव कम करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने मसौदा नियम में संशोधन की योजनाओं का उल्लेख किया, फिर भी अदालत ने किसी भी अधिसूचना को जारी करने से पहले स्पष्टता पर जोर दिया।

जस्टिस इंदिराेश ने बताया कि 83% छात्रों ने परीक्षा पास की और यदि सार्वभौमिक पासिंग का इरादा था तो परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। अदालत का निर्देश तीन छात्रों की एक याचिका के बाद आया, जिन्होंने स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा की 27 मार्च को ग्रेडिंग प्रणाली परिवर्तन की घोषणा के बाद 18 मार्च से 2 अप्रैल तक एसएसएलसी परीक्षा दी थी।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चामराजनगर में बोलते हुए कहा कि अदालत ने इस साल की तीसरी भाषा के पेपर के लिए अंक देने का आदेश दिया है, जिसमें ग्रेडिंग पर निर्णय अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंत्री मधु बंगारप्पा ने अदालत के फैसले को स्वीकार किया और सीएम सिद्धारमैया को कार्यवाही के बारे में सूचित किया।

बंगारप्पा ने आश्वासन दिया कि विभिन्न परिस्थितियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही चर्चा की जाएगी कि छात्रों पर कोई अनुचित दबाव न पड़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिणाम सटीक और समय पर होंगे, जिससे छात्रों की चिंताओं को कम किया जा सके। बुधवार को होने वाली एक बैठक का उद्देश्य परिणाम की तारीखों को स्पष्ट करना है, जिसमें बंगारप्पा ने कन्नड़ का समर्थन करते हुए अदालत के फैसले का सम्मान करने पर जोर दिया।

छात्रों के लिए निहितार्थ

अदालत के फैसले का उन छात्रों पर प्रभाव पड़ता है जिन्होंने अपनी तीसरी भाषा के विषयों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली की उम्मीद की थी। सरकार को अब मौजूदा मूल्यांकन नियमों का पालन करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिणाम बिना किसी देरी के जारी किए जाएं। बंगारप्पा ने छात्रों को इस संक्रमणकालीन अवधि के दौरान सटीक परिणाम और न्यूनतम तनाव का आश्वासन दिया।

यह स्थिति शैक्षिक नीति परिवर्तनों में स्पष्ट संचार और प्रक्रियात्मक पालन के महत्व को रेखांकित करती है। जैसे-जैसे चर्चाएं जारी हैं, हितधारक भविष्य की परीक्षा ढांचे और मूल्यांकन विधियों के संबंध में आगे की घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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