लॉकडाउन के बीच इस राज्य में पब, बार, और रेस्त्रां मालिक बेच सकेंगे शराब, सरकार ने दी अनुमति
बेंगलुरु। लॉकडाउन की वजह से जमा हुए स्टॉक को खाली करने के लिए कर्नाटक सरकार ने पब, बार, क्लबों और रेस्त्रां को भी एमआरपी पर शराब बेचेने की इजाजत दे दी है। यह आदेश शनिवार से 17 मई तक लागू होगा। हालांकि, सरकार ने पब, क्लब, बार और रेस्त्रां को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने अपने परिसर में शराब या बीयर परोसा तो उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। एक्साइज डेप्युटी कमिश्नर जे गिरी ने कहा, ''एक आदेश पारित किया गया है, इसके तहत बिना संक्रमण वाले इलाकों में पब, बार, क्लब और रेस्त्रां को अस्थायी तौर पर रिटेल आउटलेट के रूप में बदल दिया गया है।
इन्हें सभी ब्रैंड की भारतीय, विदेशी शराब और बीयर बेचने की अनुमति दी गई है। लेकिन शराब सर्व करने की इजाजत नहीं दी गई है।'' गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 4 मई से केवल एकल शराब दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी। 4 मई से राज्य में शराब की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन पब, क्लब, बार, रेस्त्रां और होटल में शराब का काफी स्टॉक है, जिन्हें वे लॉकडाउन की वजह से बेच नहीं पाए। अब सरकार ने इन्हें एमआरपी पर बेचकर स्टॉक 17 मई तक खाली कर लेने की मोहलत दी है।
Karnataka government has allowed restaurants, pubs and bars to sell liquor at retail prices from tomorrow till May 17, liquor can be sold only in takeaway form.
— ANI (@ANI) May 8, 2020
गिरी ने कहा, ''पब, क्लब, बार और रेस्त्रां में शराब की बिक्री होने से शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली लंबी कतारों में भी कमी आएगी। लोग अपने घर के नजदीक पब, क्लब, बार से शराब खरीद सकते हैं।'' राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पिछले करीब 45 दिन से पब, बार, रेस्टोरेंट आदि चीजें बंद हैं। ये छूट इसलिए दी गई है क्योंकि बीयर की 6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है। पब, होटल और क्लबों में करोड़ों रुपयों का स्टॉक बचा है। इसलिए ये आउटलेट रिटेल दुकानों की तरह ही इनकी बिक्री कर सकते हैं।
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