अयोग्य करार दिए गए कर्नाटक के 17 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोग्य करार दिए गए कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी।कांग्रेस के महेश कुमाथल्ली, रमेश जरकिहोली और निर्दलीय आर. शंकर समेत 17 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। उनका कहना है कि स्पीकर ने बिना तय प्रक्रिया के पालन किए उन्हें सदन से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई पर सभी की नजरें होंगी।
कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने तक दल-बदल रोधी कानून के तहत जेडीएस-कांग्रेस और निर्दलीय समेत 17 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। खुद को अयोग्य करार दिए जाने के कर्नाटक के पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार के फैसले के खिलाफ जेडीएस और कांग्रेस के ये विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में इन नेताओं ने कहा है कि पूर्व स्पीकर का फैसला राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है, लिहाजा कोर्ट इस आदेश को रद्द करे।
उस वक्त, कांग्रेस-जेडीएस के इन बागी विधायकों के इस्तीफे के कारण एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बना ली थी। सरकार गिरने के बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के इस्तीफों को खारिज कर संबद्ध पार्टियों की अर्जियों को स्वीकार करते हुए विधायकों को अयोग्य करार दिया।
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वहीं, बीएस येदियुरप्पा के विश्वास मत हासिल करने के तीन दिन बाद जनता दल (सेकुलर) ने अपने तीन बागी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। पार्टी से निकाले गए विधायकों में के. गोपालैया, एच विश्वनाथ और नारायण गौड़ा के नाम शामिल थे। इससे पहले, कांग्रेस ने भी अपने 14 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।