अयोग्य 17 विधायक कल बीजेपी में होंगे शामिल, कोर कमेटी करेगी टिकट पर फैसला
बेंगलुरु। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन उन्हें उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इन विधायकों का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले के बाद ये सभी विधायक बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ सकते हैं।
बुधवार को कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा ने कहा कि, सभी बागी 17 विधायक जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य करार दिए गए हैं वे गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस घोषणा के बाद ये साफ हो गया है कि, ये सभी विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य में पांच दिसम्बर को उपचुनाव होने हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील से जब अयोग्य ठहराए विधायकों को टिकट देने के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्री और कोर समिति के साथ इस बारे में बातचीत करेंगे और फैसला लेंगे।
कर्नाटक के अयोग्य विधायकों पर सुप्रीम फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि, बीजेपी का मतलब है, 'भगोड़े जुटाओ पार्टी' है। कर्नाटक के अयोग्य विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 'ऑपरेशन कमल' और बीजेपी की पोल खोल दी है। कर्नाटक की सरकार कानून और संविधान की दृष्टि से एक नाजायज सरकार है जिसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की चुनी हुई सरकार को गिराने की भाजपाई साजिश की जांच होनी चाहिए।
सुरजेवाला ने कहा कि, संविधान की बात करने वाले मोदी जी क्या नाजायज येदुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या मोदी जी 'ऑपरेशन कमल' की निष्पक्ष जांच कराएंगे? वहीं भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए इन 15 में से कम से कम छह सीटों पर जीतना जरूरी होगा। अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है। पहले इन 15 सीटों पर 21 अक्टूबर को चुनाव होना था, लेकिन विधायकों को अयोग्य करार देने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। इसके चलते चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों को 5 दिसंबर तक टाल दिया था।
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