सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु को नहीं मिलेगा पानी
बेंगलुरु। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानने का फैसला लिया है। बुधवार देररात तक चली कैबिनेट बैठक में तमिलनाडु को पानी न देने के फैसले पर सहमति बनी।

राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि तमिलनाडु को पानी नहीं दिया जाएगा।
दो घंटे तक चली बैठक
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में करीब दो घंटे तक चली बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र बुलाया जाएगा।
23 को बुलाया जाएगा सत्र
सिद्धारमैया ने कहा, 'कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्यपाल से आग्रह कर दोनों सदनों के सदस्यों को 23 सितंबर को सुबह 11 बजे सदन में उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।'
बता दें कि कावेरी जल विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश दिया था और कर्नाटक सरकार को अगली सुनवाई होने तक रोजाना तमिलनाडु के लिए 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश भी दिया था।
बोर्ड के गठन के लिए चार हफ्तों का समय
बोर्ड के गठन के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्तों का वक्त दिया है. इससे पहले मामले की निगरानी कर रही समिति ने कर्नाटक को 30 सितंबर तक रोजाना 3 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।












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