सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा
नई दिल्ली। कर्नाटक में मचे सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार नहीं चल पाएगी क्योंकि इन लोगों के पास नंबर नहीं है।येदियुरप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनादेश खो दिया है, जब कोई बहुमत नहीं है तो उन्हें कल इस्तीफा देना चाहिए। मैं SC के फैसले का स्वागत करता हूं।येदियुरप्पा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान और लोकतंत्र की जीत है, यह तमाम बागी विधायकों की नैतिकता की जीत है। यह अभी सिर्फ अंतरिम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट विधानसभा स्पीकर के अधिकारों के बार में बाद में फैसला करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले में दो बड़ी बात कही है, पहली यह कि कल विधानसभा में पेश होने वाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए इन 15 विधायकों को मजबूर नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि विधायकों को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि वह प्लोर टेस्ट में शामिल हों या नहीं हों।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पांच बड़ी बातें-
- बागी विधायकों को कल विश्वास मत में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है
- शीर्ष अदालत ने भी स्पीकर को 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है।
- कोर्ट का यह अंतरिम आदेश हैं, मामले पर विस्तार से फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
- फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेना है या नहीं यह बागी विधायकों के विवेक पर निर्भर करेगा, उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है।
- कांग्रेस-जेडीएस विहिप जारी कर बागी विधायकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं।