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कर्नाटक: स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अयोग्य करार दिए गए 14 बागी विधायक

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नई दिल्ली। खुद को अयोग्य करार दिए जाने के कर्नाटक के पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार के फैसले के खिलाफ जेडीएस और कांग्रेस के 14 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में रमेश कुमार के फैसले को चुनौती दी है। कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरने के बाद स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। कांग्रेस और जेडीएस ने भी इन विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है।

कर्नाटक:

कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने साल 2023 में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने तक दल-बदल रोधी कानून के तहत जेडीएस-कांग्रेस के 14 असंतुष्ट विधायकों को रविवार को अयोग्य ठहरा दिया था। इनमें 11 विधायक कांग्रेस के और तीन जद(एस) के हैं। इससे पहले गुरुवार को तीन कांग्रेस विधायकों को भी उन्होंने अयोग्य करार दिया था। कांग्रेस और जेडीएस के इन 17 विधायकों ने बीते माह अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कर्नाटक की जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सरकार गिरने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के इस्तीफों को खारिज करसंबद्ध पार्टियों की अर्जियों को स्वीकार करते हुए विधायकों को अयोग्य करार दिया।

17 बागी विधायकों को वर्तमान विधानसभा के 2023 में कार्यकाल समाप्त होने तक सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है। स्पीकर ने बताया कि दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी सदस्य वर्तमान सदन के कार्यकाल की समाप्ति तक चुनाव नहीं लड़ सकता या निर्वाचित नहीं हो सकता।

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English summary
Karnataka Congress JDS 14 MLA challenging Speaker decision to disqualify them in Supreme Court
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