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सवर्ण आरक्षण पर बोले सिब्बल- ये बिल सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की पीठ के आदेश के खिलाफ

सवर्ण आरक्षण पर बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ

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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान संशोधन एक दिन में नहीं होता है। इस तरह के बिल के लिए समय चाहिए होता है। आप संविधान बदलने जा रहे हैं लेकिन इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना नहीं चाहते। बिल लाने से पहले सरकार ने कोई डाटा तैयार नहीं किया, बिना किसी डाटा और रिपोर्ट के आप संविधान संशोधन करने जा रहे हो।

Kapil Sibal on upper caste reservation in Rajya Sabha

सिब्बल ने कहा, एक तरफ 2.5 लाख कमाने वाले से सरकार इनकम टैक्स लेगी और 8 लाख कमाने वाले को गरीब बताकर आरक्षण देगी। ये कैसा सिस्टम है तो कम से कम आप इनकम टैक्स लिमिट को भी 8 लाख कर दीजिए।

कांग्रेस सांसद सिब्बल ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े समुदाय को आरक्षण है लेकिन अब आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। इस बिल के मुताबिक 5-10 हजार रुपये कमाने वाले दलित का परिवार कमजोर वर्ग नहीं है लेकिन 8 लाख रुपये कमाने वाला कमजोर वर्ग है। उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ के आदेश के खिलाफ है, इसलिए यह संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि बिल का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, इसे लेकर कई सवाल हैं।

कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को अदालत खारिज कर चुकी है। सिब्बल ने कहा कि जब नौकरियां ही नहीं हैं तो आरक्षण कहां देंगे। जितनी नौकरियां पैदा नहीं हुई उससे कई ज्यादा नौकरियां चली गईं हैं।

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English summary
Kapil Sibal on upper caste reservation in Rajya Sabha
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