अयोग्य घोषित करने के विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे कपिल मिश्रा
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दलबदल के मामले में शुक्रवार को अयोग्य घोषित कर दिया। कपिल मिश्रा ने अयोग्य करार दिए जाने के विधानसभा स्पीकर के फैसले पर कहा कि वे इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे। आप के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा के खिलाफ याचिका लगाई थी।
शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कपिल मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, 'करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। अब करावल नगर की सीट रिक्त मानी जाएगी।
विधानसभा स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे कपिल मिश्रा
वहीं, कपिल मिश्रा ने अयोग्य करार दिए जाने के स्पीकर के फैसले के तुरंत बाद ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कपिल मिश्रा ने लिखा, 'आप की ओर से की गई इस कर्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, मोदी जी के लिए अभियान चलाने पर एक क्या सौं बार विधायक की कुर्सी कुर्बान , एक तरफ देशभक्त और एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग - मैं सारी दिल्ली के साथ खड़ा था। अभी सातों सीटें मोदी को अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव में साठ सीटें मोदी को अभियान चलाऊंगा।
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एक और ट्वीट में कपिल मिश्रा ने लिखा, 'विधानसभा अध्यक्ष ने मुझसे कहा- केजरीवाल का ऑर्डर है, 'कपिल मिश्रा ने मोदी के लिए अभियान चलाया है, एमएलए तो इसे रहने नहीं देंगे। सदस्यता खत्म करनी होगी।' बता दें किकपिल मिश्रा पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभियान चलाया था।