हाई कोर्ट ने कहा- संजय राउत बताएं किसे कहा था 'हरामखोर', कंगना को विवादित ट्वीट पेश करने का आदेश
हाई कोर्ट ने कहा- संजय राउत बताएं किसे कहा था 'हरामखोर', कंगान को विवादित ट्वीट पेश करने का आदेश
मुंबई: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बनाम बीएमसी (BMC) मामले में सोमवार (28 सितंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) में सुनवाई हुई। इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) के 'हरामखोर लड़की' वाले बयान पर हैरानी जताई। जिसपर कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को ये बताना होना कि उन्होंने यह शख्द किसके लिए इस्तेमाल किए थे। कंगना रनौत ने याचिका डाली थी कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। कंगना रनौत की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में वह वीडियो चलाया, जिसमें राउत, 'वो हरामखोर लड़की है' कहते हुए सुने जा सकते हैं।
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HC ने कंगना को विवादिट ट्वीट सबमिट करने का दिया आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को भी कहा है कि वह अपना विवादित ट्वीट पेश करें। जिसमें उन्होंने संजय राउत के वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और मुंबई को लेकर क्या कहा था। इसके अलावा कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील ने कहा, कंगना रनौत का दावा है कि हमारी कार्रवाई उनके किसी 5 सितंबर वाले ट्वीट की वजह है तो क्या था वह ट्वीट एक्ट्रेस कोर्ट के सामने पेश करें, ताकी समय का पता लग सके।
हाई कोर्ट में कंगना के वकील बीरेंद्र सराफ ने कहा कि एक्ट्रेस को संदर्भित करने के लिए संजय राउत ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। जिसके बाद बीएमसी (BMC) द्वारा 9 सितंबर को कंगना रनौत की पाली हिल वाले ऑफिस को गिरा दिया गया।
संजय राउत के वकील ने हाई कोर्ट में रखा ये पक्ष
जब हाई कोर्ट पीठ ने संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछताछ की, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल संजय राउत ने कंगना रनौत के नाम का उल्लेख नहीं किया था तो यह नहीं माना जा सकता था कि संजय राउत ने रनौत के साथ दुर्व्यवहार किया था। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आखिर संजय राउत मीडिया में किसे 'हरामखोर लड़की' बोल रहे हैं, उन्हें ये बताना होगा।
कोर्ट ने राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछा, 'अगर संजय राउत कह रहें हैं कि उन्होंने कंगना के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या हम इस बयान को रिकॉर्ड कर सकते हैं?' राउत के वकील ने जवाब दिया, मैं इसपर अपना एफिडेविट कल फाइल करूंगा।
BMC से मुआवजे पर क्या बोली हाई कोर्ट
ये भी पढ़ें- लता ताई और आशा भोसले की जब भी होती है मुलाकात, नहीं होती संगीत की चर्चा, जानिए कैसी है दोनों बहनों की बॉन्डिंगBMC से कंगना रनौत ने दफ्तर तोड़े जाने को लेकर 2 करोड़ रुपये के मुआवजा की मांग की है। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल सोमवार 28 सितंबर को दोबारा सुनवाई के वक्त मांगी है। कोर्ट में सोमवार 28 सितंबर को दोबारा सुनवाई शाम 3 बजे के बाद है।
कोर्ट में 2 करोड़ के मुआवजे पर कंगना के वकील ने कहा, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद हमने 2 करोड़ का मुआवजा मांगा है। अगर कोर्ट चाहे तो किसी को भेजकर नुकसान का जायजा ले सकती हैं।
HC में पेश होगा संजय राउत का दोनों वीडियो
हाई कोर्ट में कंगना बनाम संजय राउत वाले मामले पर शिवसेना नेता के दोनों इंटरव्यू वाले वीडियो क्लिप भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। एक वीडियो जिसमें वह ''वो हरामखोर लड़की है'' बोल रहे हैं और दूसरे में मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कह रहे हैं कि ''हरामखोर'' से उनका मतलब ''नॉटी गर्ल'' से था।
संजय राउत ने कई बार बिना नाम लिए कंगना रनौत पर निशाना साधा है। जिसका कंगना रनौत ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया है।
जानिए कंगना VS महाराष्ट्र सरकार का पूरा विवाद
कंगना रनौत ने सुशांत मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। जिसपर कथित तौर पर संजय राउत ने कहा था कि एक्ट्रेस मुंबई ना आए तो ही बेहतर है। जिसके बाद कंगना ने मुंबई की तुलना POK से कर दी। जिसके बाद बीएमसी ने उनके दफ्तर में अवैध निर्माण का नोटिस दिया और अगले ही दिन उसमें तोड़फोड़ भी। हालांकि बीएमसी का दावा है कि उनकी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है।