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मुंबई पुलिस के बजाय बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गईं एक्ट्रेस कंगना रनौत, केस रद्द करने की लगाई गुहार

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नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए राजद्रोह में मामले में कंगना बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रूख किया है और हाई कोर्ट से केस रद्द करने की मांग की है। गत 17 अक्टूबर को कंगना और बहन रंगोली चंदेल पर सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने और जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के बजाय केस को खारिज करने के लिए कंगना हाई कोर्ट पहुंच गईं।

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रिपोर्ट के मुताबिक कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी है और केस को रद्द करने की मांग की है। मुंबई पुलिस ने कुल 3 बार कंगना को समन किया था, लेकिन भाई अक्षत की शादी में व्यस्त रहीं कंगना ने 15 नवंबर तक पूछताछ के लिए हाजिर होने की बात कही थी, लेकिन वह मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुईं और अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में केस खारिज करने की याचिका दाखिल करवा दी। कंगना को आज पेश होना था, जबकि उनकी बहन रंगोली को 24 नवंबर को पेश होना था।

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गौरतलब है अक्टूबर में बॉलीवुड के एक कॉस्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुन्नवर अली सैयद ने दोनों बहनों के लिए याचिका दायर की थी। कंगना और रंगोली पर आरोप लगाया गया था कि वह अपने आपत्तिजनत ट्वीट्स और भाषणों से दो विशेष समुदायों के बीच नफरत और दंगा फैलाने की कोशिश करती है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ CRPC की धारा 156 (3) के तहत FIR दर्ज जांच के आदेश दिए थे, जिस पर एक्शन लेते हुए बांद्रा पुलिस स्टेशन में दोनों बहनों के खिलाफ IPC की धारा 295 (ए), 153 (ए) और 124 (ए) के तहत केस दर्ज किया था।

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English summary
Kangana has moved the Bombay High Court in a sedition case filed by Mumbai Police against Bollywood actress Kangana Ranaut and her sister Rangoli and has demanded the High Court to quash the case. On 17 October, Kangana and sister Rangoli Chandel were booked for sedition by the Mumbai police for spreading communal tension through social media and making objectionable comments on the judges, but instead of appearing before the Mumbai police, dismiss the case Kangana reached the High Court.
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