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फ्लैट में तोड़फोड़ मामले को लेकर महाराष्‍ट्र सरकार पर भड़कीं कंगना, झूठा प्रचार कर रही है महाविनाशकारी सरकार

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मुंबई। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत ने मुंबई के एक सिविल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है, जिसमें उनके 3 फ्लैट्स को एक किए जाने में मर्जर के नियमों के उलंघन की बात कही गई है। एक्ट्रेस ने अपनी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है, "महाविनाशकारी सरकार का झूठा प्रचार। मैंने किसी फ्लैट को मर्ज नहीं किया। पूरी बिल्डिंग एक ही तरह से बनी है, हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है। मैंने इसे ऐसे ही खरीदा था। पूरी बिल्डिंग में बीएमसी सिर्फ मुझे प्रताड़ित कर रही है। मैं हायर कोर्ट में लड़ाई लडूंगी।"

फ्लैट में तोड़फोड़ मामले को लेकर महाराष्‍ट्र सरकार पर भड़कीं कंगना, झूठा प्रचार कर रही है महाविनाशकारी सरकार

आपको बता दें कि सितंबर 2020 में जब कंगना मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने (POK) के बाद विवाद में आई थीं, तब बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने उनके ऑफिस में अवैध निर्माण का दावा करते हुए वहां तोड़फोड़ की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सिविक बॉडी द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ को गलत बताया था और इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा घर बनाने में कंगना ने किया इन नियमों का उल्‍लंघन

कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को अनधिकृत निर्माण को गिराने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। उपनगर डिंडोशी में मामले की सुनवाई करते हुए जज एल एस चव्हाण ने अपने आदेश में कहा कि कंगना रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था। ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्‍तें को ऐसा करने में कवर कर लिया था। कोर्ट ने कहा कि ये सरकार द्वारा स्‍वीकृत योजना का गंभीर उल्‍लंघन है और ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि कंगना ने ऐसा करते हुए डूब क्षेत्र, डक्ट क्षेत्र, सामान्य मार्ग को कवर किया और फ्रीफ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) को रहने योग्य क्षेत्र में बदल दिया।

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English summary
Kangana Ranaut alleges ‘fake propaganda’ as Mumbai court says she violated sanctioned plan by merging three flats
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