कल्याण सिंह पर बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में साजिश-वैमनस्य फैलाने के आरोप तय, जमानत मिली
कल्याण सिंह पर बाबरी केस में साजिश-वैमनस्य फैलाने के आरोप तय, 2 लाख के मुचलके पर मिली जमानत
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिराए जाने से जुड़े मामले में आपराधिक साजिश, दो समुदाय में वैमनस्य फैलाने समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता कल्याण सिंह शुक्रवार को लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए, जहां मामले की सुनवाई के बाद उन पर आरोप तय किए गए। 1992 में जब बाबरी मस्जिद की इमारत को गिराया गया, उस समय कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे।
अदालत ने कल्याण सिंह को जमानत भी दे दी है। 2 लाख के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिल गई। कल्याण सिंह के वकील मनीष ने बताया कि अदालत ने उनकी जमानत को स्वीकार कर लिया। कल्याण सिंह पर बाबरी विध्वंस मामले में धारा 153a, 153b, 295, 295a, 505 IPC के तहत मामला चल रहा है। कल्याण सिंह पर धारा 149 के तहत मुकदमा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वह घटना के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे।
राजस्थान का राज्यपाल होने की वजह से कल्याण सिंह को इस मामले में अब तक अनुच्छेद 361 के तहत पेशी से छूट मिली हुई थी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े आपराधिक साजिश के मामले में पेश होने का आदेश दिया था। कल्याण सिंह के अलावा इस मामले में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी आरोपी हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रोजाना सुनवाई हो रही है।
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