कलबुर्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, कहा- आपने बेवकूफ बनाने के अलावा क्या किया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार को कन्नड़ लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या की जांच में 'कुछ भी नहीं करने और बेवकूफ बनाने' के लिए फटकार लगाई है। कलबुर्गी की अगस्त 2015 में कर्नाटक के धारवाड़ में हत्या कर दी गई थी। जस्टिस आरएफ नरीमन और नवीन सिन्हा की एक बेंच ने लेखक की पत्नी उमा देवी कलबुर्गी द्वारा दायर याचिका सुनवाई करते हुए, कर्नाटक सरकार को जांच में तेजी लाने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया है।
बेंच ने कहा कि वह याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है, 'जहां ऐसा ही एक मामला लंबित है।' बता दें कि नरेंद्र दाबोलकर की हत्या की जांच भी बॉम्बे हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही है, जिन्हें 2013 में गोली मार दी गई थी।
सुनवाई के दौरान कलबुर्गी की हत्या के मामले में कर्नाटक सरकार की बर्ताव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, आपने (कर्नाटक सरकार) अब तक क्या किया है। कुछ भी नहीं। आप बस चारों ओर बेवकूफ बना रहे हैं।
कर्नाटक पुलिस की क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कलबुर्गी की हत्या के मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने जांचकर्ताओं को रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल कुलबुर्गी की हत्या करने में किया गया था, वही उसी हथियार से पत्रकार गौरी लंकेश की भी हत्या की गई। इसी साल जनवरी में कलबुर्गी की पत्नी ने एसआईटी की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर आपत्ति व्यक्त की थी।