हरियाणा के जुनैद हत्या मामले में जज ने सरकारी वकील पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई का आदेश
न्यायाधीश राठौर ने कहा कि हरियाणा के एडिशनल एडवोक्ट जनरल नवीन कौशी का कृत्य पेशेवर रूप से गलत कृत्य है और ये कानून मर्यादा के खिलाफ और किसी वकील से अपेक्षित आचरण के विरुद्ध है
नई दिल्ली। हरियाणा में चलती ट्रेन में 15 वर्षीय जुनैद खान की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वरिष्ठ सरकारी वकील के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकारी वकील पर जुनैद की हत्या के अभियुक्त की मदद का आरोप है। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश वाईएस राठौर ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल नवीन कौशिक मुख्य अभियुक्त नरेश कुमार की वकील की मदद कर रहे थे। न्यायाधीश राठौर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कौशिक अभियुक्त के वकील को 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को हुई पेशी में गवाहों द्वारा पूछे जाने के लिए सवाल बता रहे थे।
न्यायाधीश राठौर ने कहा कि हरियाणा के एडिशनल एडवोक्ट जनरल नवीन कौशी का कृत्य पेशेवर रूप से गलत कृत्य है और ये कानून मर्यादा के खिलाफ और किसी वकील से अपेक्षित आचरण के विरुद्ध है, खासकर इसलिए क्योंकि वो हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल कार्याल में कानूनी अधिकारी हैं। न्यायाधीश राठौर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार, हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय और पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल को भी इस बाबत जरूरी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।
आपको बता दें कि इसी साल जून में जुनैद और उसके दो चचेरे भाइयों के साथ कुछ लोगों ने ट्रेन में सीट को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद मारपीट की थी। 15 वर्षीय जुनैद की चाकू से लगे घावों की वजह से मौत हो गई थी।
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